छात्रा से रेप: आरोपी को प्राकृतिक मृत्यु होने तक कैद की सजा, सहेली के साथ खेल रही नाबालिग छात्रा का अपहरण कर आरोपी और उसके साथी ने किया था सामूहिक दुष्कर्म....

गौरेला-पेंड्रा- मरवाही 24 नवम्बर 2021। नाबालिक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक घटना 4 मार्च 2020 की है। जीपीएम जिले के मरवाही थाना क्षेत्र स्थित जल्दा गांव में 10 वी कक्षा की छात्रा अपने नाना के यहां शादी कार्यक्रम में आई हुई थी। शाम को अपने सहेली के साथ घर के सामने खेल रही थी इस दौरान आरोपी हेमंत सिंग पिता लाल सिंग पोट्टाम ने घर के सामने से अपने एक नाबालिग साथी के साथ मिल कर अपहरण कर लिया।
नाबालिक को उठा कर जंगल की तरफ ले गए और बारी बारी से ब्लात्कार किया। पीड़िता की सहेली ने पीड़िता के परिजनों को इसकी जानकारी दी थी, जिसके बाद पीड़िता जंगल मे मूर्छित अवस्था मे मिली थी। पीड़िता के परिजनों की शिकायत के बाद मरवाही थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी हेमंत सिंग व अपचारी बालक को गिरफ्तार कर धारा 341,366A,376 D व पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत अपराध दर्ज किया था।
तकरीबन डेढ़ वर्ष तक चली सुनवाई के बाद विशेष अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान ने आरोपी हेमंत सिंग को 363 की धारा के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास व 2000 रुपये अर्थदंड की सजा तथा धारा 366 के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा और बलात्कार तथा पॉक्सो एक्ट में एक साथ संयुक्त सजा देते हुए प्राकृतिक मृत्यु तक आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी की सभी सजाए एक साथ चलेंगी।
