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शिक्षा राज्य मंत्री के खिलाफ FIR करने का आदेश, जानिए क्या है पूरा मामला

शिक्षा राज्य मंत्री के खिलाफ FIR करने का आदेश, जानिए क्या है पूरा मामला
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By NPG News

धनबाद 29 अक्टूबर 2021. झारखंड के धनबाद जिले के भूली डी ब्लॉक निवासी मोहम्मद कलाम आजाद ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा अन्य के विरुद्ध कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज कराया है. अदालत में दायर शिकायतवाद पर अधिवक्ता एचएन सिंह की दलील सुनने के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत ने धनबाद पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिये है.

धनबाद की अदालत में दायर शिकायतवाद के मुताबिक केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने यह जानते हुए कि कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी है, जिससे पूरा विश्व प्रभावित है. 19 अगस्त 2021 को अन्नपूर्णा देवी एवं उनके साथ अन्य लोगों ने धनबाद के कई स्थानों पर भीड़ एकत्र करने का कार्य किया और जन आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम किया.

कलाम ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने यह जानते हुए कि लोगों से मिलने जुलने पर कोरोना वायरस फैल सकता है, जिससे जीवन संकट में आ जाएगा जान बूझकर लोकघाती कार्य किया और आम लोगों के जीवन को संकट में डाला. कलाम ने आरोप लगाया है कि अन्नपूर्णा देवी के साथ सैकड़ों लोगों ने भीड़ एकत्रित किया और जन आशीर्वाद यात्रा निकाला. उनके इस कार्य से धनबाद के आम लोग भयभीत हो गए.

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