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मोदी सरकार का फैसला: 21 साल से पहले नहीं कर सकेंगे बेटियों की शादी, मोदी कैबिनेट में पास हुआ प्रस्ताव

मोदी सरकार का फैसला: 21 साल से पहले नहीं कर सकेंगे बेटियों की शादी, मोदी कैबिनेट में पास हुआ प्रस्ताव
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By NPG News

नईदिल्ली 16 दिसम्बर 2021। देश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी है। इसको लेकर मोदी कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल चुकी है। करीब साल भर बाद पीएम मोदी ने अपने ऐलान को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु 18 से 21 वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। अब इसे संसद में पेश किया जाएगा और वहां पास होने पर यह कानून बन जाएगा।

बता दें कि 2020 के स्वंतत्रता दिवस समारोह में पीएम मोदी ने इसका ऐलान किया था. जिसके एक साल बाद बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लिया है. इसके लिए सरकार की तरफ से मौजूदा कानूनों में संशोधन लाया जाएगा. खबर के अनुसार कैबिनेट की मंजूरी के बाद, सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में एक संशोधन पेश करेगी. इसके अलावा विशेष विवाह अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 जैसे व्यक्तिगत कानूनों में संशोधन लाया जाएगा.

बुधवार की मंजूरी दिसंबर 2020 में जया जेटली की अध्यक्षता वाली केंद्र की टास्क फोर्स द्वारा नीति आयोग को सौंपी गई सिफारिशों पर आधारित है। इस टास्क फोर्स का गठन मातृत्व की उम्र से संबंधित मामलों, मातृ मृत्यु दर को कम करने की अनिवार्यता, पोषण में सुधार से संबंधित मामलों की जांच के लिए किया गया था।

टास्क फोर्स ने सुझाव दिया है कि समाज के इस फैसले को स्वीकार करने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। यह भी कहा गया है कि स्कूल और विश्वविद्यालय तक लड़कियों की पहुंच होनी चाहिए। दूरदराज के इलाकों में शिक्षण संस्थान होने पर परिवहन की भी व्यवस्था की जाए। सिफारिश की गई है कि सेक्स एजुकेशन भी होना चाहिए और उसे स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। महिलाओं के सशक्तीकरण पर जोर दिया गया है।

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