Begin typing your search above and press return to search.

रेडी टू इट मामले में महिला समूहों को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, महिला समूह बनाएँगे रेडी टू ईट...

रेडी टू इट मामले में महिला समूहों को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, महिला समूह बनाएँगे रेडी टू ईट...
X
By NPG News

बिलासपुर,1 अप्रैल 2022। रेडी टू ईट मामले में हाईकोर्ट ने महिला स्वयं सहायता समूहों को अंतरिम राहत दे दी है। हाईकोर्ट ने आदेशित किया है कि, इन महिला स्वयं सहायता समूहों को रेडी टू ईट/टेक होम राशन के बनाने और वितरण की यथास्थिति बनाई रखी जाए।

विदित हो कि महिला स्वयं सहायता समूहों को भारत सरकार के ICDS स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ में रेडी टू ईट/टेक होम राशन को बनाने और वितरण का काम मिला था,बीते एक फ़रवरी को राज्य सरकार ने इसे बनाने और वितरण का काम राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा संचालित करने के आदेश जारी कर दिए।

इस आदेश के विरुध्द महिला स्वयं सहायता समूहों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी अधिवक्ता मतीन सिद्दीक़ी अनादि शर्मा और सहयोगियों ने की। मामले की सुनवाई आज जस्टिस राजेंद्र चंद्र सिंह सामंत की कोर्ट में हुई।

अधिवक्ता मतीन सिद्दीक़ी ने जानकारी दी है

याचिका लगने के बाद राज्य सरकार ने इस काम की तारीख़ बढ़ाकर एक अप्रैल की थी,सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अंतरिम निर्देश जारी करते हुए राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि इन महिला स्वयं सहायता समूहों को अगले एक महिने या कि कोर्ट के आख़िरी फ़ैसले की तारीख़ तक रेडी टू ईट/टेक होम राशन को बनाने और वितरण के कार्य करते रहेंगे, यथास्थिति बनी रहेगी"

मामले में अगली सुनवाई पाँच अप्रैल याने चार दिन बाद है।

Next Story