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IPS जीपी की बढ़ी मुश्किलें: गिरफ़्तारी पर रोक से कोर्ट का इंकार लेकिन याचिका पर सुनवाई जारी.. राज्य सरकार से चार हफ़्ते में जवाब तलब...
बिलासपुर,26 नवंबर 2021। निलंबित आईपीएस जी पी सिंह की गिरफ़्तारी पर रोक की अंतरिम राहत देने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है, हालाँकि याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चार हफ़्ते में जवाब दाखिल करने के निर्दश दिए हैं।
जस्टिस रजनी दूबे की कोर्ट में जीपी सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्ताशय के निर्देश जारी किए गए हैं। जीपी सिंह के अधिवक्ता आशुतोष पांडेय ने बताया "याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी राज्य सरकार को चार हफ़्ते में जवाब देने का समय दिया गया है। गिरफ़्तारी पर रोक की जो अंतरिम राहत माँगी गई थी उसे ख़ारिज किया गया है.. आदेश जब आएगा तो विस्तृत जानकारी मिल सकेगी"
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