IAS Pooja Singhal : मनी लॉड्रिंग केस में आईएएस पूजा सिंघल का स्पेशल कोर्ट में सरेंडर, न्यायिक हिरासत में भेजी गईं
रांची ब्यूरो. झारखंड की सीनियर आईएएस पूजा सिंघल ने अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने पर बुधवार को ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की विशेष अदालत में सरेंडर कर दिया. इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस सिंघल को दो महीने की अंतरिम जमानत दी थी. यह अवधि आज पूरी हो गई. वहीं, सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए उनकी अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई होनी है.
ईडी ने झारखंड की सीनियर आईएएस पूजा सिंघल के 20 से अधिक ठिकानों पर पिछले साल 6 मई को छापेमारी की थी. इस दौरान पूजा के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार के पास से 19.31 करोड़ कैश मिले थे. ईडी ने सुमन कुमार को हिरासत में लिया था. वहीं, पूजा सिंघल को 11 मई को हिरासत में लिया गया था. पूजा सिंघल के खिलाफ लगभग सालभर से मनी लॉड्रिंग और भ्रष्टाचार का केस चल रहा है.
बता दें कि मनरेगा घोटाले से जुड़े मामले को लेकर आईएएस पूजा सिंघल के साथ-साथ सीए सुमन कुमार और इंजीनियर शशिप्रकार पर आरोप तय किया गया है. रांची स्थित ईडी की विशेष अदालत ने इस पर मुहर लगाई है. आईएएस सिंघल पर आरोपी के रूप में ट्रायल चलेगा. 2008-09 और 2009-10 में खूंटी में मनरेगा घोटाला हुआ था. पूजा सिंघल तब 16 फरवरी 2009 से 19 जुलाई 2010 तक खूंटी की डीसी थीं.