ज्ञानवापी केस ब्रेकिंग: कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्र को हटाया... रिपोर्ट के लिए मिला दो दिन का वक्त...
नईदिल्ली 17 मई 2022. ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे मामले में वाराणसी कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्र को हटा दिया है। कोर्ट ने बाकी दो कमिश्नरों को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो दिन की मोहलत भी दे दी है। विशेष कमिश्नर विशाल प्रताप सिंह और एक अन्य अब दो दिन में सर्वे रिपोर्ट पूरी कर रिपोर्ट दाखिल करेंगे। साथ ही तालाब से मछली हटाने और दीवार गिराने वाली अर्जी पर बुधवार को फैसला होगा।
दावा किया जा रहा है कि अजय मिश्रा के सहयोगी आरपी सिंह मीडिया में जानकारी लीक कर रहे थे। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष ने भी अजय मिश्रा को हटाए जाने की मांग की थी। वहीं, अजय प्रताप सिंह और विशाल सिंह सर्वे टीम का हिस्सा बने रहेंगे। मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है। ये सुनवाई मस्जिद कमेटी की याचिका पर हो रही है। कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में सर्वे कराने पर ही सवाल उठाए हैं।
इससे पहले कोर्ट की ओर से नियुक्त स्पेशल कमीशन ने मंगलवार को ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे रिपोर्ट को पेश करने के लिए दो दिन की मोहलत मांगी थी। असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने कहा, ''रिपोर्ट पेश करने के लिए दो दिन के समय की मांग की गई है। हिंदू पक्ष ने शिवलिंग के चारों ओर की दीवार को हटाने और उन जगहों के सर्वे की मांग भी की गई जहां टीम अभी तक नहीं पहुंच पाई है।
अजय प्रताप सिंह ने कहा, ''अदालत के आदेश के अनुसार, 14 से 16 मई के बीच सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वीडियोग्राफी-सर्वे कार्य किया गया। 17 मई को सर्वे से संबंधित रिपोर्ट अदालत में पेश की जानी थी।''
गौरतलब है कि विशाल सिंह ने सोमवार को भी आवेदन देकर अधिवक्ता आयुक्त अजय कुमार मिश्रा और सहायक अधिवक्ता आयुक्त अजय प्रताप सिंह पर कमीशन की कार्रवाई में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने नियत तिथि 17 मई को कमीशन की रिपोर्ट देने में असमर्थता भी जताई है। उनके आवेदन पर सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोनों आयुक्तों से स्पष्टीकरण भी मांगा है।