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पूर्व मंत्री और पत्नी को 6-6 महीने की सजा, कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला... जानिए

पूर्व मंत्री और पत्नी को 6-6 महीने की सजा, कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला... जानिए
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By NPG News

रांची 16 अप्रैल 2022. बड़कागांव थाना से जुड़े एक मामले में रांची सिविल कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाया है. अदालत ने पूर्व मंत्री और कोंग्रेस नेता योगेन्द्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी समेत अन्य को दोषी करार दिया है. अदालत ने जिस मामले में दोनों को दोषी पाया है वो चिरुडीह आंदोलन से जुड़ा हुआ है. जिसमें बड़कागाने थाने में वर्ष 2016 में कांड सख्या 135/16 दर्ज किया गया था. FIR में कुल 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था.

रांची की अदालत ने आज शनिवार को झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी को छह-छह माह की सजा सुनायी. इन पर 5-5 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. ये मामला 2017 का है. आंदोलन के दौरान मारपीट से जुड़ा हुआ है. रांची सिविल कोर्ट में आज शनिवार को विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने कुल 8 लोगों को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान किया.

2017 के इस मामले से पहले भी रांची की अदालत ने दोनों को सजा सुनायी थी. आपको बता दें कि चिरूडीह हत्याकांड में रांची की अदालत ने पिछले महीने योगेंद्र साव व उनकी पत्नी निर्मला देवी को 10-10 साल की सजा सुनायी थी. अदालत ने योगेंद्र साव पर 6 हजार रुपये जुर्माना लगाया था, वहीं निर्मला देवी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. इस मामले में पहले ही अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया था, जबकि इनके पुत्र अंकित कुमार को अदालत ने पिछले दिनों बरी कर दिया था.

आपको बता दें कि योगेंद्र साव और निर्मला देवी हजारीबाग के बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के पिता और मां हैं.


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