DEO निलंबितः अनुकंपा नियुक्ति में गड़बड़ी करने वाले डीईओ पर गिरी निलंबन की गाज, देखे स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश
रायपुर, 4 मार्च 2022। अनुकंपा नियुक्ति के मामले में गड़बड़ी सही पाए जाने पर राज्य सरकार ने बिलासपुर के तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी पी दशरथी को निलंबित कर दिया। दशरथी फिलहाल बिलासपुर के डीईओ आफिस में सहायक संचालक के रूप में पोस्टेड हैं। ड़ीईओ पी दाशरथी को निलंबित कर दिया गया है। उन पर आरोप था कि सुरजपुर जिले के भैयाथान में पदस्थ रहे बीईओ स्व. मनमोहन सिंह पवार के स्थान पर उनकी पुत्रवधु श्वेता सिंह को उनके दोनो पुत्रो के शासकीय सेवा में रहने के बाद भी गलत तरीक़े से अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान कर दी थी।
स्व. पवार के दोनो पुत्र अखिलेन्द्र प्रताप सिंह व बसंत प्रताप सिंह शिक्षक एलबी के पद पर पदस्थ हैं। श्वेता सिंह स्व. पवार के छोटे पुत्र बसंत प्रताप की पत्नी हैं। श्वेता को 2 जून 21 को आदेश जारी कर सहायक ग्रेड तीन के पद पर नियुक्ति दे दी गयी थी। उनकी पोस्टिंग तखतपुर विकासखण्ड के लाखासर स्कूल में थी। उनके इस कृत्य को सिविल सेवा आचरण अधिनियम तीन के नियम तीन के तहत विपरीत पाते हुए श्री दाशरथी को निलंबित कर दिया गया। वे इस समय सहायक संचालक के पद पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ हैं।