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18 लोगों के हत्यारे को मौत की सजा: मंदिर और स्टेशन पर हुए थे बम धमाके...ब्लास्ट में 18 लोगो की गई थी जान

18 लोगों के हत्यारे को मौत की सजा: मंदिर और स्टेशन पर हुए थे बम धमाके...ब्लास्ट में 18 लोगो की गई थी जान
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By NPG News

नईदिल्ली 6 जून 2022. उत्तरप्रदेश वाराणसी के संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. इस हमले में मारे गए 18 लोगों के हत्यारे आतंकी जिहादी आतंकी वलीउल्लाह उर्फ टुंडा को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है.

जानकारी के अनुसार, जिहादी वलीउल्लाह के खिलाफ 6 मुकदमे चल रहे थे जिनमें से 4 में उसे दोषी करार दिया गया है। दरअसल 7 मार्च, 2006 को वाराणसी में संकट मोचन मंदिर, रेलवे कैंट और दशाश्‍वमेध घाट पर सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए थे. इस सीरियल बम धमाके में संकट मोचन मंदिर में 7 और रेलवे कैंट में 11 लोगों की जान चली गई थी. वहीं, 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. वाराणसी में हुए बम धमाकों के बाद तीन एफआइआर अज्ञात आरोपितों के खिलाफ दर्ज हुई थी. आरोपितों के नाम पुलिस की विवेचना के दौरान सामने आए. तीनों मामलों में वलीउल्लाह के अलावा बशीर, जकारिया, मुस्तफीज व मोहम्मद जुबैर भी आरोपित थे. मोहम्मद जुबैर नौ मई 2006 को जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है. वह बागपत के टाडा गांव का रहने वाला था. बशीर, जकारिया, मुस्तफीज जो बांग्लादेश के रहने वाले हैं. इन्हें पुलिस आज तक नहीं पकड़ पाई है.

5 अप्रैल 2006 को पुलिस में इलाहाबाद के फूलपुर गांव के वलीउल्लाह को गिरफ्तार किया था. वलीउल्लाह फूलपुर स्थित नलकूप कालोनी का रहने वाला है. उसके पास से एके-47 और आरडीएक्स मिला था. उस पर मार्च 2006 में संकट मोचन मंदिर में हुए धमाके की साजिश रचने और आतंकवादी संगठन हूजी को पनाह देने का आरोप था. वलीउल्लाह का केस लड़ने से वाराणसी के वकीलों ने मना कर दिया था. इसके बाद हाईकोर्ट ने केस गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था. आज यानि सोमवार को गाजियाबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद सजा सुनाई.

बता दें, सुनवाई शुरू होने से पहले आरोपी वलीउल्लाह को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया था. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसले के लिए 4 जून की तारीख नियत की गई थी.

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