DA व HRA ब्रकिंग न्यूज: छत्तीसगढ़ सरकार ने डीए और एचआर बढ़ाने का आदेश किया जारी
DA व HRA ब्रकिंग न्यूज: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने डीए और एचआरए बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है।
DA व HRA ब्रकिंग न्यूज: रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने महंगाई भत्ता (डीए) और गृह भाड़ा भत्ता (एचआर) बढ़ाने का आदेश किया जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश करते हुए डीए और एचआरए बढ़ाने की घोषणा की थी।
सरकार ने सातवां वेतनमान पा रहे कर्मियों का डीए चार प्रतिशत बढ़ाने का आदेश जारी किया है। इससे राज्य इन कर्मियों को अब केंद्रीय कर्मचारियों के समान 42 प्रतिशत डीए मिलेगा। वहीं, छठवां वेतनमान वाले कर्मियों का डीए नौ प्रतिशत बढ़ाया गया है। उनका डीए अब 221 प्रतिशत हो गया है। बढ़ा हुआ डीए एक जुलाई से दिया जाएगा।
रायपुर भिलाई और दुर्ग शहर में रहने वालों को अब 10 प्रतिशत एचआरए
एचआर में वध्दि आदेश के अनुसार रायपुर, दुर्ग और भिलाई शहर में रहने वाले कर्मचारियों को अब 10 प्रतिशत एचआरए मिलेगा। अभी तक यह 9 प्रतिशत था। बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़, चिरमिरी, दिल्ली राजहरा, अंबिकापुर, धमतरी, भाटापारा और जांजगीर- चांपा में रहने वालों अब 6 के स्थान पर 7 प्रतिशत एचआरए मिलेगा। राज्य के अन्य क्षेत्रों में रहने वाले कर्मियों को भी 7 प्रतिशत एचआरए दिया जाएगा। वहीं, दिल्ली में तैनात कर्मियों को 30 प्रतिशत एचआरए दिया जाएगा। अभी तक उन्हें 27 प्रतिशत एचआरए मिल रहा था।