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CG- रेस्टोरेंट-कैफे में हुक्का और शराब: TI हटाये गए, शिकायत के बाद भी थानेदार ने नहीं की कार्रवाई, गिरी गाज...जाने क्या है मामला

CG- रेस्टोरेंट-कैफे में हुक्का और शराब: TI हटाये गए, शिकायत के बाद भी थानेदार ने नहीं की कार्रवाई, गिरी गाज...जाने क्या है मामला
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By NPG News

रायपुर। राजधानी के वीआईपी रोड स्थित कैफ़े, रेस्टोरेंट में हुक्का और अवैध रूप से शराब पिलाये जाने की शिकायत के बाद माना टीआई निरीक्षक अलेक्जेंडर किरो को हटा दिया गया है। ये कार्रवाई एसएसपी प्रशांत अग्रवाल के दवारा की गई है।

जानिए क्या था मामला

पिछले कुछ समय से माना इलाके के रेस्टोरेंट और कैफे में अवैध रूप से हुक्का और शराब परोसा जा रहा था। इसकी शिकायत आसपास के रहवासियों ने माना टीआई अलेक्जेंडर किरो से भी की थी। शिकायत के बाद भी टीआई के द्वारा ऐसे रेस्टोरेंट और कैफे पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। मामले में जब इसकी सूचना एसएसपी प्रशांत अग्रवाल को हुई तो माना निरीक्षक अलेक्जेंडर किरो को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया।

उरला सीएसपी के नेतृत्व में रेस्टोरेंट और कैफे में पड़ा था छापा

माना इलाके से मिल रही शिकायतों के बाद सीएसपी उरला के नेतृत्व में माना टीआई को बिना सूचना दिए रविवार की रात छापा मारा गया था। इस छापेमारी में थाना माना कैम्प क्षेत्रांतर्गत व्ही.आई.पी. रोड स्थित बेड रेस्टोरंेट एवं बर्न रेस्टोरेंट में चेकिंग के दौरान बेड रेस्टोरंेट में अवैध रूप से शराब पिलाते आरोपी जितेन्द्र सागर को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी के कब्जे से कुल 7 बॉटल अंग्रेजी शराब, 44 बॉटल बीयर कीमती लगभग 13,250 रूपये, बर्न रेस्टोरंेट में अमित हापी एवं अनिल मण्डल के कब्जे से 2 बॉटल वाईन, 4 बॉटल अंग्रेजी शराब, 33 बॉटल बीयर कीमती लगभग 17,230/- रूपये कीमत लगभग 30,480 रूपये जप्त किये गए थे। आरोपियों के विरूद्ध थाना माना कैम्प में क्रमशः अपराध क्रमांक 249/22 तथा 250/22 धारा 109 भादवि. एवं 34(2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।

वहीँ इस मामले में बेड एवं बर्न रेस्टोरेंट के संचालक फरार है, जिनकी पतासाजी कर गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे है।


इसी तरह टीम के सदस्यों द्वारा पुलिस को व्हीआईपी रोड स्थित दिया कैफे में अवैध रूप से हुक्का की सामग्रियों मिली थी। पुलिस ने इस मामले में कैफे संचालक रवि आहुजा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से प्रतिबंधित सिगरेट भी बरामद किया था। थाना तेलीबांधा में इस मामले में सिगरेट व तम्बाकू उत्पाद विमापन का प्रतिषेध व व्यापार तथा वाणिज्य उत्पाद का वितरण विनियमन कोटपा अधिनियम 2003 के तहत कार्यवाही की गई।


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