Begin typing your search above and press return to search.

स्कूलों में छुट्टी पर संशोधन: शिक्षा विभाग के अवर सचिव ने जारी किया संशोधित आदेश, जानें कौन सा कन्फ्यूजन दूर किया गया...

स्कूलों में छुट्टी पर संशोधन: शिक्षा विभाग के अवर सचिव ने जारी किया संशोधित आदेश, जानें कौन सा कन्फ्यूजन दूर किया गया...

स्कूलों में छुट्टी पर संशोधन: शिक्षा विभाग के अवर सचिव ने जारी किया संशोधित आदेश, जानें कौन सा कन्फ्यूजन दूर किया गया...
X
By NPG News


रायपुर. चेट्रीचंड्र के अवसर पर नगर निगम व नगर पालिका क्षेत्रों में सामान्य अवकाश के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के बाद शिक्षा विभाग द्वारा मंगलवार को जारी आदेश में संशोधन किया गया है. स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव पुलक भट्टाचार्य ने बुधवार को एक संशोधित आदेश जारी किया है.

इसमें यह स्पष्ट किया है कि छुट्टी का प्रावधान सिर्फ नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र के लिए है. नगर निगम और पालिका क्षेत्र के बाहर के स्कूलों के लिए यह प्रावधान नहीं है. साथ ही, नगर निगम और पालिका क्षेत्र में जहां पहले से ही परीक्षा निर्धारित है, वहां छुट्टी नहीं होगी. बता दें कि मंगलवार को जारी आदेश के दूसरे बिंदू में लिखा गया था कि छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत समस्त शालाओं में दिनांक 23 मार्च 2023 को पूर्व से निर्धारित परीक्षाएं यथावत रहेंगी. शेष के लिए दिनांक 23 मार्च 2023 दिन गुरुवार को चेंट्रीचंड्र महोत्सव का अवकाश रहेगा. पहले बिंदू में नगर निगम और पालिका का उल्लेख होने के बावजूद नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र के बाहर के स्कूलों में भी छुट्टी को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति बनी थी, जिसे संशोधित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि वहां छुट्टी नहीं होगी. देखें संशोधित आदेश...




Next Story