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कर्मचारियों को राहत: इमरजेंसी में अस्पताल में भर्ती होने के 72 घंटे में दे सकेंगे सूचना, डीएमई-डायरेक्टर के बजाय अब...

कर्मचारियों को राहत: इमरजेंसी में अस्पताल में भर्ती होने के 72 घंटे में दे सकेंगे सूचना, डीएमई-डायरेक्टर के बजाय अब...
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By NPG News

रायपुर। राज्य सरकार ने आपातकालीन स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में सूचना देने के नियमों में बड़ी राहत दी है। मंगलवार को जारी आदेश के बाद कुछ संशोधन कर चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा नया आदेश जारी किया गया है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा पत्र जारी किया गया है, जिसमें 48 घंटे के भीतर सूचना देने के संबंध में नियम में राहत देते हुए इसे 72 घंटे कर दिया गया है। यानी अब सरकारी अधिकारी-कर्मचारी या उनके परिजन को आपातकालीन स्थिति में यदि राज्य के भीतर या दूसरे राज्य में अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आती है तो वे 72 घंटे के भीतर सूचना दे सकते हैं। एक और बड़ी राहत यह है कि डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन यानी डीएमई या अपने विभाग के डायरेक्टर के बजाय कार्यालय प्रमुख को सूचना देनी होगी।


बता दें कि मंगलवार को चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से पत्र जारी किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों व उनके परिजन के इलाज के लिए चिह्नित अस्पतालों की संख्या में कटौती कर दी गई है। इससे कर्मचारियों ने नाराजगी देखने को मिली थी। राज्य के बाहर पहले 40 अस्पतालों में इलाज की सुविधा थी, जिसे अब सिर्फ दो कर दिया गया है। दोनों अस्पताल नागपुर के हैं। कई बड़ी बीमारियों का इलाज दिल्ली के हॉस्पिटल में कराने की सुविधा थी, वह अब नहीं मिलेगी। अब तक इलाज के लिए 87 अस्पतालों में अनुबंध था, जिसे अब 73 कर दिया गया है।

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