NPS/OPS न्यूज : OPS का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को एनपीएस में की गई कटौती की राशि जमा करने पर ही पेंशन
रायपुर. छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार को शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि ओपीएस का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी-अधिकारियों को एनपीएस में की गई कटौती की निर्धारित राशि जमा करने पर ही पेंशन की पात्रता होगी.
विधायक रजनीश कुमारी सिंह ने प्रश्नकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया. उन्होंने शिक्षा मंत्री से सवाल किया कि 15 फरवरी 2023 की स्थिति विभाग के कितने कर्मचारी व अधिकारियों ने एनपीएस के स्थान पर ओपीएस के लिए सहमति दी है. कितनों ने नहीं दी है और कितनों ने कोई विकल्प नहीं दिया है.
मंत्री डॉ. टेकाम ने बताया कि 121743 अधिकारी-कर्मचारियों ने एनपीएस के स्थान पर ओपीएस के लिए सहमति दी है. 665 अधिकारी-कर्मचारियों ने सहमति नहीं दी है. 34501 अधिकारी-कर्मचारियों ने कोई विकल्प नहीं दिया है.
विधायक ने पूछा कि क्या यह सही है कि जिन्होंने ओपीएस विकल्प चुना है, उन्हें एनपीएस में की गई कटौती की निर्धारित राशि जमा करने पर ही सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन की पात्रता होगी? इस संबंध में निर्देश कब जारी किए गए हैं.
मंत्री डॉ. टेकाम ने कहा कि जी हां, वित्त निर्देश 02/2023 दिनांक 20.01.2023 को निर्देश जारी किए गए हैं.