ब्रेकिंग न्यूज: विश्नोई के बाद सुनील अग्रवाल का भी जमानत आवेदन खारिज, 6 दिसंबर तक न्यायिक रिमांड

रायपुर। मनी लांड्रिंग और कोल परिवहन के मामले में स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल का जमानत आवेदन खारिज कर दिया। इससे पहले कोर्ट ने निलंबित आईएएस समीर विश्नोई को भी जमानत देने से इंकार कर दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी आरोपियों को 6 दिसंबर तक न्यायिक रिमांड में भेजने के आदेश दिए हैं।
न्यायिक रिमांड की अवधि खत्म होने पर आज सभी आरोपियों को ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के स्पेशल जज अजय सिंह राजपूत की अदालत में पेश किया गया। चारों आरोपियों सूर्यकांत तिवारी, आईएएस विश्नोई, सूर्यकांत के चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल को कोर्ट में पेश किया गया। सुनील अग्रवाल ने आज जमानत के लिए आवेदन किया था। कोर्ट ने दोपहर बाद मामले की सुनवाई का समय तय किया था। दोपहर बाद जब कोर्ट ने सुनवाई शुरू की, तब अग्रवाल के वकील ने जमानत के लिए आग्रह किया। कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।