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CG-61 की उम्र में प्रोफेसर : राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग में भर्ती नियम में किया संशोधन, जेल विभाग में अब एडिशनल आईजी

CG-61 की उम्र में प्रोफेसर : राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग में भर्ती नियम में किया संशोधन, जेल विभाग में अब एडिशनल आईजी
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By Manoj Vyas

रायपुर. राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा और जेल विभाग में भर्ती के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. इसका राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है. उच्च शिक्षा विभाग में जो महत्वपूर्ण बदलाव है, उसमें भर्ती की आयु सीमा है. अब 61 साल की उम्र में भी प्रोफेसर के पद पर भर्ती की जा सकेगी. दरअसल, उम्र और अध्ययन के साथ-साथ विद्वता बढ़ती जाती है. पहले आयु सीमा काफी कम थी.

इसी तरह जेल विभाग में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलावों के संबंध में राजपत्र में प्रकाशन किया गया है. इसके मुताबिक अब जेल विभाग में एक एडिशनल आईजी होंगे. यह पद पहली बार सृजित किया गया है. इसमें जेल सेवा के सीनियर अधिकारी को प्रमोट किया जा सकेगा. इसी तरह जेल अधीक्षक के पद पर प्रमोशन के लिए कल्याण अधिकारियों के लिए आरक्षित 20 प्रतिशत आरक्षण को घटाकर 10 कर दिया गया है. इसे लेकर लंबे समय से जेल सेवा के अधिकारियों में मांग थी, क्योंकि जेलर को प्रमोट होने में लंबा वक्त लगता था, जबकि कल्याण अधिकारी जल्दी प्रमोट हो जाते थे. देखें दोनों बदलावों के संबंध में राजपत्र...



Manoj Vyas

मनोज व्यास : छत्तीसगढ़ में 18 साल से पत्रकारिता में सक्रिय, सभी प्रमुख संस्थाओं में दी सेवाएं, इसी दौरान हरिभूमि समाचार पत्र से जुड़े। इसके बाद दैनिक भास्कर में सिटी रिपोर्टर के रूप में जॉइन किया। नौकरी के साथ-साथ गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय से एमएमसीजे की पढ़ाई पूरी की। न्यायधानी के बाद राजधानी का रुख किया। यहां फिर हरिभूमि से शुरुआत की और नेशनल लुक, पत्रिका, नवभारत, फिर दैनिक भास्कर होते हुए भविष्य की पत्रकारिता का हिस्सा बनने के लिए NPG.News में बतौर न्यूज एडिटर जॉइन किया। इस बीच नवभारत के भुवनेश्वर, ओडिशा एडिशन में एडिटोरियल इंचार्ज के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

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