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45 खसरे ब्लॉक: अवैध प्लॉटिंग से जुड़े खसरे प्रशासन ने ब्लॉक किए, अभनपुर और उरला में 29 एकड़ की खरीदी बिक्री प्रतिबंधित

45 खसरे ब्लॉक: अवैध प्लॉटिंग से जुड़े खसरे प्रशासन ने ब्लॉक किए, अभनपुर और उरला में 29 एकड़ की खरीदी बिक्री प्रतिबंधित
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By NPG News

रायपुर। रायपुर जिले में अवैध प्लाटिंग पर एक बार फिर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध प्लॉटिंग की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने अभनपुर और उरला क्षेत्र में 45 खसरों में दर्ज लगभग 29 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर ने अभनपुर और उरला क्षेत्र में हो रही जमीनों की रजिस्ट्री में उप पंजीयक को गंभीरता से सावधानी बरतने के निर्देश दिए है।

कलेक्टर डॉ. भुरे ने छत्तीसगढ़ कॉलोनाइजर एक्ट के तहत अवैध प्लाटिंग करने वालों के विरुद्ध कड़ाई से कार्रवाई करने के भी निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए हैं। कलेक्टर ने अभनपुर के पटवारी हल्का नम्बर 15 के 24 खसरों और उरला के पटवारी हल्का नम्बर 23 के 21 खसरों की जमीन की खरीदी बिक्री प्रतिबंधित की है। कलेक्टर के निर्देश पर इन सभी खसरों को ई-पंजीयन सॉफ्टवेयर में प्रतिबंधित खसरों की श्रेणी में दर्ज कर दिया है। अब इन खसरों की भूमि की खरीदी-बिक्री रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। कलेक्टर ने जिले में अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश भी संबंधित राजस्व अधिकारियों को दिए हैं।

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