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CG-एमएस और लिपिक का कमाल: PG करने गए डॉक्टर को नियम विरुद्ध कर डाला 18 लाख का वेतन भुगतान, कलेक्टर ने लिपिक को किया सस्पेंड

CG-एमएस और लिपिक का कमाल: PG करने गए डॉक्टर को नियम विरुद्ध कर डाला 18 लाख का वेतन भुगतान, कलेक्टर ने लिपिक को किया सस्पेंड
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By NPG News

रायपुर। जिला चिकित्सा नारायणपुर में पूर्व में पदस्थ डॉ. अभिनव बंछोर के चिकित्सा अध्ययन और उनके वेतन भुगतान मामले में जिला चिकित्सालय में पदस्थ स्वास्थ्य विभाग के लिपिक नंदकिशोर कोडोपी को निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विनोद भोयर ने बताया कि डॉ. अभिनव बंछोर, चिकित्सा अधिकारी, जिनका नियुक्ति उपरांत जिला चिकित्सालय नारायणपुर में प्रथम उपस्थिति 28 अगस्त 2016 है, संबंधित चिकित्सा अधिकारी को फोरेन्सिक मेडिसिन पी.जी. अध्ययन के लिए चयनित होने के फलस्वरूप 4 अगस्त 2020 को संचालक स्वास्थ्य सेवायें छग अटल नगर नया रायपुर की ओर कार्यमुक्त किया गया।

विदित हो कि कार्यमुक्त तिथि 4 सितंबर 2020 की स्थिति में संबंधित चिकित्सा अधिकारी की सेवा अवधि मात्र 3 वर्ष 11 माह 8 दिन की है। अध्ययन अवकाश की पात्रता नही होने के बावजूद शासन के. आदेशो का अवहेलना करते हुए डॉ. अभिनव बंछोर के साथ सांठ-गांठ करके जिला चिकित्सालय नारायणपुर में पदस्य नंदकिशोर कोड़ोपी, सहायक ग्रेड 2 द्वारा तत्कालीन सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक डॉ एमके सूर्यवंशी के साथ मिलीभगत करके बिना अध्ययन अवकाश स्वीकृति / बिना उपस्थिति पत्रक कुल 26 माह का कुल वेतन 1876592/- (अठारह लाख छिहत्तर हजार पाँच सौ बियानवे रुपये मात्र) का वित्तीय अनियमितता कर वेतन भुगतान किया गया है एवं बकायदा वार्षिक वेतन वृद्धि भी दिया गया है, जिसके कारण शासन को आर्थिक क्षति हुई है। वित्तीय अनियमितता किये जाने संबंध में तत्कालीन सिविल सर्जन के पदीय दुरुपयोग की जानकारी राज्य कार्यालय एवं संभागीय कार्यालय की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्राचार किया गया है ।

इस संबंध में अधिष्ठाता, शंकराचार्य, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस भिलाई के द्वारा जानकारी प्रदाय किया गया है, कि पी. जी. अध्ययन के दौरान अगस्त 2020 से 23 सितंबर 2022 तक डॉ. अभिनव बछोर कुल 489 दिवस अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थे। उक्त संबंध में डॉ. अभिनव बंछोर, चिकित्सा अधिकारी को उनके सेवा पुस्तिका में अंकित पते पर कारण बताओ सूचना पत्र तामिल कराया गया, परंतु संबंधित द्वारा कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, 15-20 दिवस पश्चात संबंधित चिकित्सा अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नारायणपुर के समक्ष प्रस्तुत हुआ, जिनके द्वारा मौखिक वार्तालाप के दौरान बताया गया कि उन्हें अनुपस्थित अवधि के दौरान भुगतान किया गया को वापस किया जाना संभव नहीं है। अधिष्ठाता, शंकराचार्य, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के पत्र क्रमांक 2468 दिनांक 24 सितंबर .2022 के तहत डॉ. अभिनव बंछोर को कार्यमुक्त किया गया है परंतु संबंधित द्वारा आज पर्यन्त तक संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. नया रायपुर के समक्ष उपस्थिति नहीं दिया गया है एवं अनाधिकृत रूप से आज दिनांक तक अनुपस्थित है ।

इस संबंध में नंदकिशोर कोड़ोपी, सहायक ग्रेड 02 को वित्तीय अनियमितता के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया जिस पर नंदकिषोर कोडोपी द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया एवं नियमानुसार की जाने वाली कार्यवाही के लिए लिखित में सहमति दिया गया। छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता नियम का उल्लंघन कर अपने पदीय दायित्वों का दुरूपयोग करते हुए वित्तीय अनियमितता किया गया है, जो कि सर्वधा अनुचित हैं, वित्तीय अनियमितता को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर, जिला नारायणपुर के अनुमोदन उपरांत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है एवं निलंबन अवधि में नंदकिषोर कोड़ोपी का मुख्यालय कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ओरछा निर्धारित किया गया है।

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