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CG की IAS को अवमानना नोटिस: डेपुटेशन पर दिल्ली जाने से पहले हाईकोर्ट ने मनिंदर कौर द्विवेदी को थमाई अवमानना नोटिस

CG की IAS को अवमानना नोटिस: डेपुटेशन पर दिल्ली जाने से पहले हाईकोर्ट ने मनिंदर कौर द्विवेदी को थमाई अवमानना नोटिस
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By NPG News

बिलासपुर के सीएमएचओ को हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग ने ट्रांसफर कर दिया। बिना सीएम के अनुमोदन लिए हटाया गया। कोर्ट ने प्रमुख सचिव समेत दो को थमाई नोटिस

बिलासपुर। डेपुटेशन पर दिल्ली जा रहीं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव को हाई कोर्ट ने अवमानना नोटिस थमा दी है। दरअसल, बिलासपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी बिलासपुर (CMHO ) प्रमोद महाजन को स्वास्थ्य विभाग ने बिना सीएम के अनुमोदन के हटा दिया था। और उनसे काफी जूनियर को इस पद पर बिठा दिया। 24 जून को अवर सचिव लोक स्वास्थय एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश के द्वारा डॉ अनिल कुमार श्रीवास्तव चिकित्सा अधिकारी CHC रतनपुर जिला बिलासपुर को अस्थायी रूप से CMHO बिलासपुर के पद पर प्रभार दिया गया एवं अनिल कुमार श्रीवास्तव के प्रभार ग्रहण करने पर डॉ प्रमोद महाजन को CMHO बिलासपुर के प्रभार से मुक्त माना जायेगा।

उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर डॉ प्रमोद महाजन ने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी के माध्यम से प्रस्तुत किया जिसमे यह उल्लेख किया गया कि डॉ प्रमोद महाजन CHMO बिलासपुर की पदस्थापना 27.05.2019 के राज्य शासन के आदेश के द्वारा की गयी है, जिसमे कि समन्वय में मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया है। साथ ही आदेश 24 जून के द्वारा याचिकाकर्ता से जूनियर डॉ अनिल कुमार श्रीवास्तव को प्रभार दिया गया है। जबकि राज्य शासन के Circulars के अनुसार जूनियर को प्रभार देने पर रोक है। साथ ही साथ उपरोक्त आदेश में केवल डॉ अनिल श्रीवास्तव को प्रभार दिया गया है। जबकि डॉ प्रमोद महाजन के लिए पदस्थापना कहाँ की जावेगी से सम्बंधित कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अपने आदेश 29 जून में राज्य शासन के सचिव चिकित्सा सेवा एवं अन्य को नोटिस जारी कर अंतरिम राहत प्रदान करते हुए यह उल्लेख किया है कि यदि आदेश 24 जून का अनुपालन नहीं हुआ है तो याचिकाकर्ता डॉ प्रमोद महाजन अपने पद पर बने रहेंगे ।

चूँकि डॉ प्रमोद महाजन 25 जून से आकस्मिक अवकाश में थे एवं उन्होंने डॉ अनिल श्रीवास्तव को चार्ज हैंडओवर नहीं किया था एवं 29 जून को वे वापस कार्य पर उपस्थित हुए एवं लगातार CMHO बिलासपुर का कार्य करते रहे । परन्तु 26 जुलाई के आदेश के द्वारा अवर सचिव लोक स्वास्थय एवं कल्याण विभाग ने पूर्व में जारी आदेश 24 जून को संशोधित करते हुए यह उल्लेख किया कि " राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त आदेश के पैरा -2 में आंशिक संशोधन करते हुए, डॉ अनिल कुमार श्रीवास्तव द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी जिला बिलासपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ प्रमोद महाजन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, जिला बिलासपुर के प्रभार से

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