CG High Court News : शिक्षक के पद पर पदोन्नति प्रक्रिया हाईकोर्ट के निर्णय से रहेगी बाधित
बिलासपुर। सहायक शिक्षक से शिक्षक विज्ञान के पद पर होने वाली पदोन्नति प्रक्रिया हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश से बाधित रहेगी। सक्ती जिले के चंडीपारा बैलादुला की रहने वाली सीमा राय ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका पेश करते हुए बताया है कि वह शासकीय उन्नयन प्राथमिक शाला चंडीपारा बैलादुला विकासखंड जैजैपुर में सहायक शिक्षक के पद पर वर्ष 2006 से कार्यरत है साथ ही वह सहायक शिक्षक से शिक्षक विज्ञान के पद पर पदोन्नति हेतु पूर्ण रूप से पात्र है। परंतु वर्तमान में संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर द्वारा सहायक शिक्षक से शिक्षक विज्ञान के पद पर पदोन्नति हेतु अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई है। परंतु काउंसलिंग वाली सूची में याचिकाकर्ता के नाम को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि याचिकाकर्ता की वरिष्ठता की गणना उसकी प्रथम नियुक्ति तिथि की बजाय स्थानांतरण तिथि से की गई है, जो विधि विरुद्ध व नियम विरुद्ध है। इसके कारण याचिकाकर्ता से जूनियर को शिक्षक पद पर पदोन्नति दी जा रही है और वह वरिष्ठ होने के बाद भी पदोन्नति से वंचित हो गई है। इससे त्रस्त होकर याचिकाकर्ता ने उक्त याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।
इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सचिन सिंह राजपूत ने अपने प्रारंभिक आदेश में उक्त याचिका को स्वीकार करते हुए उत्तरवादी गण को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। एवं अंतरिम रूप से यह निर्देश जारी किया है कि याचिकाकर्ता से संबंधित शिक्षक विज्ञान विषय पर पदोन्नति प्रक्रिया याचिका के अंतर्गत बाधित रहेगी। यह सहायक शिक्षक विज्ञान से शिक्षक विज्ञान के पद पर पदोन्नति प्रक्रिया लागू रहेगी। प्रकरण की अगली सुनवाई जुलाई माह में की जाएगी।