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CG-झाड़ फूंक से संतान पैदा: निःसंतान महिलाओं को झाड़-फूंक से संतान पैदा करने का देता था झांसा, फिर कमरे में बुलाकर करता था ऐसी हरकत...

CG-झाड़ फूंक से संतान पैदा: निःसंतान महिलाओं को झाड़-फूंक से संतान पैदा करने का देता था झांसा, फिर कमरे में बुलाकर करता था ऐसी हरकत...
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By NPG News

राजनांदगांव 30 मार्च 2022। राजनांदगांव पुलिस ने एक ऐसे जालसाज बाबा को पकड़ा है, जो झाड़-फूंक से संतान पैदा करने का दावा करता था। आरोपी के झांसे में जो भी आता वो उससे लाखों रुपये ऐंठ कर महिलाओं से अश्लील हरकत करता था। पीड़ित महिला की शिकायत पर अब बाबा और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नीचे फोटो में आरोपी और उसकी पत्नी...


दरसअल ये पूरा मामला चिखली चौकी के कोतवाली थाना क्षेत्र की है। चिखली क्षेत्र में पीड़ित महिला अपने पति के साथ रहती है। पीड़िता की शिकायत के मुताबिक, शादी के दो साल बीत जाने के बाद भी उनकी एक भी संतान नहीं है। इस दौरान किसी ने उन्हें बेमेतरा बेरला के भिभोरो निवासी चंदू बाबा का पता बताया गया। चंदू खुद को बाबा बताकर गुप्त रोग और निःसंतान लोगों को संतान प्राप्ति का दावा करता था।

बाबा का पता मिलने के बाद पीड़िता अपने पति के साथ बाबा के पास उसके घर पहुंची। चंदू बाबा ने पूजा पाठ के नाम पर पहले तो महिला के पति से 50 हजार नगदी लिया फिर महिला को अपने साथ पूजा पाठ करने के नाम पर अकेले एक कमरे में ले गया। यहां पर आरोपी बाबा उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। महिला कुछ समझ पाती इससे पहले आरोपी उसके इस गंदी हरकत को झाड़-फूंक का हिस्सा बताने लगा। महिला लोक लाज और बदनामी के डर से इसकी जानकारी अपने पति को भी नहीं दी। इस बात का फायदा उठा कर बाबा ने महिला के पति से 1 लाख 50 हजार रूपए ऐंठ लिए।

एक माह बीत जाने के बाद भी जब कोई फायदा नहीं मिला तो महिला और उसके पति ने रुपये वापस लेने के लिए बाबा के घर पहुंचे। आरोपी रुपये देने से इंकार करते हुए दोनों पति पत्नी को मंत्र द्वारा खत्म करने की धमकी दिया और अपने घर से भगा दिया। इस बात से आहत पति पत्नी ने इसकी शिकायत चिखली चौकी थाना कोतवाली में की गई।

महिला की शिकायत के बाद एसपी संतोष सिंह ने तत्काल कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। पुलिस ने बेमेतरा बेरला आरोपी के घर से बाबा और उसकी पत्नी मुन्नी सेन को गिरफ्तार किया गया। मुन्नी सेन भी अपने पति का साथ दिया करती थी। फिलहाल पुलिस इस मामले में 354, 420 के तहत अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

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