भगोड़े विजय माल्या को 4 महीने की जेल, 2000 रुपये का जुर्माना... इस मामले में SC ने सुनाया बड़ा फैसला...

नई दिल्ली। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुना दी। माल्या को चार महीने की जेल और 2000 रुपये का जुर्माना चुकाना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा कि न्यायपालिका की महिमा और मर्यादा को बरकरार रखने के लिए माल्या को पर्याप्त सजा देनी होगी। कोर्ट ने कहा कि अगर माल्या ने दो हजार रुपये का जुर्माना नहीं दिया तो सजा दो महीने और बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि माल्या चार सप्ताह के भीतर ब्याज के साथ 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर वापस जमा करे. ऐसा करने में विफल रहने पर माल्या की संपत्तियों की कुर्की की जाएगी। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अफसर कुर्की की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसने माल्या को व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से पेश होने के कई अवसर दिए हैं और पिछले साल 30 नवंबर को विशेष निर्देश दिए थे। भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में बैंकों के एक संघ ने शीर्ष कोर्ट का रुख किया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि माल्या 9 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के ऋण के पुनर्भुगतान पर अदालत के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है।
यह भी आरोप लगाया गया था कि वह संपत्ति का खुलासा नहीं कर रहा था. माल्या को 2017 में अवमानना का दोषी ठहराया गया था। शीर्ष अदालत ने 2020 में माल्या की 2017 के फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। इसमें उन्हें अदालत के आदेशों का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को 40 मिलियन अमरीकी डालर हस्तांतरित करने के लिए अवमानना का दोषी ठहराया गया था।
