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Ateek Ahmed Breaking-अतीक अहमद सहित सभी 10 आरोपी दोषी करार, 17 साल बाद आया फैसला...

Ateek Ahmed Breaking-अतीक अहमद सहित सभी 10 आरोपी दोषी करार, 17 साल बाद आया फैसला...
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By NPG News

Ateek Ahmed प्रयागराज। उमेश पाल अपहरण मामले में आज प्रयागराज हाई कोर्ट ने अतीक अहमद पर अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण मामले में दोषी करार दिया है।

ये मामला 2006 का है। 17 साल पहले अतीक ने 2004 में लोकसभा चुनाव लड़ा और फूलपुर सीट जीती। इसके बाद इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की सीट खाली हो गई। इस सीट से अतीक के भाई अशरफ ने चुनाव लड़ा। अशरफ का मुकाबला बहुजन समाज पार्टी के राजू पाल से था। पाल ने नवंबर 2004 में हुए उपचुनाव में यह सीट जीती थी। हालांकि पाल की 25 जनवरी 2005 को अपने गांव में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में जाते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या के गवाह उमेश पाल को अगवा कर धमकाने और मारने-पीटने का आरोप है। शाइस्ता पर हत्याकांड की साजिश रचने औऱ शूटर्स को बतौर पेशगी एक-एक लाख रुपए देने का आरोप है। शाइस्ता परवीन भी फरार चल रही है। शाइस्ता को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है।

24 फरवरी 2023, शुक्रवार की शाम प्रयागराज में दिनदहाड़े बम और गोलियां चलीं। 4-5 हमलावरों ने बसपा विधायक रहे राजू पाल हत्याकांड के आखिरी गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी। हमले में गनर की भी मौत हो गई। हत्या के बाद उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने चीखते हुए कहा, "मेरे पति की हत्या जेल में बंद माफिया अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन और उसके दोनों बेटों ने करवाई है।

बता दें, अतीक अहमद एक गैंगस्टर से राजनेता बना, जो 1989-2004 तक इलाहाबाद पश्चिम से विधायक था। वह 2004 और 2009 के बीच उत्तर प्रदेश के फूलपुर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद रहा। 10 अगस्त 1962 को जन्मे अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके भाई अशरफ पर 52, पत्नी शाइस्ता प्रवीन पर तीन, बेटे अली पर चार और बेटे उमर अहमद पर एक मामला दर्ज है।

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