अंकिता हत्याकांडः हाईकोर्ट ने डीजीपी और मुख्य सचिव को किया तलब, परिवार को कड़ी सुरक्षा देने के दिये निर्देश
रांची। दुमका में हुए अंकिता हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस केस में डीजीपी नीरज सिंहा और मुख्य सचिव को तलब किया है। अदालत ने डीजीपी को पीड़िता के परिवार को सुरक्षा देने के भी निर्देश दिये है।
दरअसल, दुमका के नगर थाना क्षेत्र के जरूवाडीह मोहल्ले के रहने वाले शाहरुख ने अंकिता पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था। घटना के एक दिन पहले भी 22 अगस्त को उसने फोन पर धमकी दी थी कि मुझसे बात नहीं करोगी तो जान से मार देंगे। रात में छात्रा अपने कमरे में सोई हुई थी कि तड़के 4 बजे शाहरुख उसके घर पहुंच कर खिड़की से पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे 23 अगस्त को ही देर रात रिम्स रांची में भर्ती किया गया था। अंकिता का शरीर का पीठ का हिस्सा, दोनों हाथ, दोनों पैर और पेट का भाग बुरी तरह से जल गया था। जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए उसे रिम्स, रांची रेफर कर दिया गया था। जहां इलाज के क्रम में रविवार को अंकिता की मौत हो गयी।
सीएम हेमंत सोरेन ने डीजीपी को एडीजी से मामले की जांच कराने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि कोशिश रहेगी कि दोषी को कड़ी सजा मिले। वहीं राज्यपाल रमेश बैस ने डीजीपी से सोमवार को दूरभाष पर बात कर मामले में स्थानीय पुलिस की भूमिका की भी जांच करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना शर्मनाक है।