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एक्शन में कलेक्टर: कलेक्टर ने टाटीबंध से खरोरा तक किया दौरा... ठेकेदार, सब इंजीनियर को नोटिस; रीडर की वेतन वृद्धि रोकने आदेश

रायपुर जिले के कलेक्टर के रूप में जॉइनिंग के बाद डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे पहली बार दौरे पर निकले थे।

एक्शन में कलेक्टर: कलेक्टर ने टाटीबंध से खरोरा तक किया दौरा... ठेकेदार, सब इंजीनियर को नोटिस; रीडर की वेतन वृद्धि रोकने आदेश
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By NPG News

रायपुर। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे बुधवार को अचानक दौरे पर निकले। उन्होंने टाटीबंध से खरोरा तक करीब 50 किलोमीटर का दौरा किया। इस दौरान बीरगांव जल आवर्धन योजना के काम में देरी पर ठेकेदार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। तिल्दा नेवरा में सीएससी अतिरिक्त कक्ष निर्माण में लापरवाही पर सब इंजीनियर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, वहीं तिल्दा तहसीलदार के रीडर की आलमारी में बिना दर्ज किए राजस्व केस मिलने पर रीडर की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर के साथ अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान उनके साथ रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

3 दिन में निपटेगा टाटीबंध फ्लाईओवर का जमीन अधिग्रहण

कलेक्टर डॉ. भुरे ने टाटीबंध पहुंच कर निर्माणाधीन फ्लाईओवर के काम का निरीक्षण किया। उन्होंने एनएचएआई के अधिकारियों और ठेकेदार से मौके पर ही पूरी जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि एक जमीन के टुकड़े के अधिग्रहण संबंधी प्रकरण के कारण फ्लाईओवर के निर्माण की गति धीमी हो गई है। कलेक्टर ने मौके पर मौजूद एसडीएम को अगले तीन दिनों में इस प्रकरण को निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने फ्लाईओवर के काम में तेजी लाने के लिए बिजली के खंबे हटाने की प्रक्रिया भी शुरू करने कहा। भिलाई की तरफ से फ्लाईओवर के रैम्प बनाने का काम जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। फ्लाईओवर बनाने के काम की प्रतिदिन रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।


बीरगांव जल आवर्धन योजना के काम में देरी पर नोटिस

कलेक्टर ने बीरगांव में मेयर नंदलाल देवांगन और आयुक्त श्रीकांत वर्मा की मौजूदगी में कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने पेयजल आवर्धन योजना के काम की प्रगति की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना का काम इसी महीने पूरा होना था, लेकिन कोविड संक्रमण के कारण काम में देरी हुई है, इसलिए पूरी होने की अवधि दिसंबर तक बढ़ाई गई है। कलेक्टर ने पाइपलाइन विस्तार, पानी टंकियों के निर्माण आदि विषयों की भी जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि कांट्रैक्टर द्वारा लगातार लापरवाही के कारण आठ में से केवल तीन टंकियां ही अभी तक बन पाई हैं। पांच टंकियों का काम शुरू नहीं हुआ है। ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर चला गया है। कलेक्टर ने इस पर गहरी नाराजगी जताई और ठेकेदार श्रीहरि इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।


स्वास्थ्यकर्मियों के अटैचमेंट खत्म किए जाएंगे

धरसीवां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कलेक्टर ने मरीजों और उनके परीजनों से सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। लोगों ने अस्पताल में स्टाफ की कमी और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत बताई। सीएमएचओ डॉ. मीरा बघेल और बीएमओ डॉ. निवेदिता लकड़ा ने भी कलेक्टर को स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ की कमी से अवगत कराया। धरसीवां सीएससी के नर्सिंग स्टाफ का अन्य अस्पताल में अटैचमेंट होने की जानकारी दी। कलेक्टर ने सीएमएचओ को तत्काल सभी स्वास्थ्य कर्मियों के अटैचमेंट खत्म कर उन्हें अपने मूल पदस्थापना स्थल पर वापस भेजने के आदेश करने के निर्देश दिए।


सीएससी में अतिरिक्त कक्ष निर्माण में लापरवाही पर भड़के

तिल्दा-नेवरा पहुंचकर कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बनायी जा रही नालियों पर ठीक तरह से कवर लगाकर बंद करने के निर्देश दिए। नए हॉल की छत से पानी रिसाव की समस्या पर उन्होंने नाराजगी जताई और कार्यकारी संस्था छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन के सब इंजीनियर आशीष कुमार को काम में लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

तहसीलदार के रीडर की आलमारी में बिना दर्ज किए केस

तिल्दा तहसीलदार न्यायालय में राजस्व प्रकरणों और रिकॉर्ड की कलेक्टर ने जांच की। कलेक्टर ने तहसीलदार कोर्ट में रीडर की बंद आलमारी खुलवाई तो उससे कई ऐसे राजस्व प्रकरण मिले जिन्हें ई-कोर्ट में निपटारे के लिए दर्ज ही नहीं किया गया था। कलेक्टर ने रीडर गणेश राम दिलहरे से इन प्रकरणों को दर्ज नहीं करने का कारण पूछा। ई-कोर्ट में दर्ज नहीं करते हुए बिना दर्ज किए लंबित रखने पर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी जताई। रीडर को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए हैं।

सेरीखेड़ी के दो खसरों की जमीन की खरीदी-बिक्री नहीं

नवा रायपुर अटल नगर क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग और अवैध निर्माण की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने सेरीखेड़ी के दो खसरों 235 और 238 में दर्ज जमीन की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर ने नवा रायपुर अटल नगर क्षेत्र में हो रही जमीनों की रजिस्ट्री में उप पंजीयक को गंभीरता से सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। राज्य शासन ने नया रायपुर विकास योजना में लेयर-2 के तहत छोटे-छोटे प्लॉट में भूमि का उप विभाजन किया जाकर कॉलोनी का निर्माण अथवा बहुमंजिलीय फ्लैट का निर्माण प्रतिबंधित किया है।

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