मां ने की थी बच्ची की हत्या: अवैध संबंध में जन्मी बच्ची को जमीन में पटक कर मार डाला, फिर फ़ेंक दिया था नाली में

बिलासपुर/ 12 फरवरी,2022- एक निर्मोही मां ने तीन दिन के अपनी नवजात बच्ची को इसलिए मार दिया क्योंकि अवैध संबंध के कारण पैदा हुई थी। लोकलाज के भय से महिला ने बच्ची को सिर के बल जमीन पर पटक दिया। मौत होने के बाद लाश को घर के पीछे नाली के पास गड्ढे में फेंक दिया। लेकिन महिला की करतूत को कुत्तों ने जगजाहिर कर दिया। कुत्तों ने नोंचकर शव को दो टुकड़ों में कर दिया। इसके बाद इसे लाकर एक घर के पास फेंक दिया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपित महिला को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया है।
बुधवार की सुबह तोरवा के देवरीडीह स्थित नहरपारा में नवजात बालिका का दो टुकड़ों में शव मिला था। सूचना पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। बालिका के सिर में चोट लगने से मौत हुई है। पूछताछ से पता चला कि मोहल्ले में रहने वाली राधिका यादव (45) गर्भवती थी। उसका बच्चा हो गया है। उसके बच्चे का पता नहीं चल पा रहा है। संदेह पर पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसमें पता चला कि महिला के पति ने उसे तीन वर्ष पूर्व छोड़ दिया है। इस बीच उसका मोहल्ले में ही रहने वाले एक युवक से अवैध संबंध स्थापित हो गया। इसके चलते महिला गर्भवती हो गई। उसने पांच फरवरी को एक स्वस्थ बालिका को जन्म दिया। अवैध संबंध के चलते हुई बालिका के चलते पति द्वारा पूछताछ की आशंका पर महिला ने आठ फरवरी की रात जमीन में पटककर मार डाला। इसके बाद उसने शव को अपने मकान के पीछे गड्ढे में फेंक दिया। पुलिस को आशंका है कि शव को कुत्तों ने नांेचकर बस्ती में लाकर फेंक दिया होगा। पूछताछ के बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया है।
अरोपिया राधिका यादव की 7 बेटियां हैं, जिसमे से दो की शादी हो चुकी हैं। उसकी एक बेटी उसकी शादी शुदा बेटी के ससुराल में रहती है। बाकि कि 4 बेटियां उसी साथ रहती है। संभवतया इतनी बेटियां होने के विवाद में ही उसके पति ने उसे छोड़ा था। अवैध सम्बन्ध से 5 फरवरी को फिर से बेटी हो गयी। पूर्व में उसने अबॉर्शन के लिये देशी दवाइयां खाई थी पर कोई असर नही हुआ था। 5 फरवरी को उसकी बेटी हुई जिसे राधिका यादव ने 8 फरवरी को पहले जमीन पर पटक कर मार डाला फिर घर के पीछे के गण्ड्ढे में फेंक दिया। तोरवा थाना प्रभारी सुरेंद्र स्वर्णकार ने बताया कि नवजात की माँ के खिलाफ हत्या करने व साक्ष्य छुपाने की धारा अलग से लगा कर कार्यवाही की गई हैं।
