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8 साल की सेवा के बाद भी नही हुआ शिक्षाकर्मी का संविलियन… जिला पंचायत ने उड़ा दी स्कूल शिक्षा सचिव के आदेश की धज्जियां… अप्रशिक्षित के नाम पर कर दिया अपात्र…. संविलियन अधिकार मंच ने उच्च अधिकारियों से लगाई शिक्षाकर्मी को न्याय देने की गुहार

8 साल की सेवा के बाद भी नही हुआ शिक्षाकर्मी का संविलियन… जिला पंचायत ने उड़ा दी स्कूल शिक्षा सचिव के आदेश की धज्जियां… अप्रशिक्षित के नाम पर कर दिया अपात्र…. संविलियन अधिकार मंच ने उच्च अधिकारियों से लगाई शिक्षाकर्मी को न्याय देने की गुहार
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By NPG News

रायपुर 21 मई 2020। प्रदेश में पिछली सरकार ने 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षाकर्मियों के संविलियन का नियम बनाया था लेकिन बलौदा बाजार भाटापारा जिले के कसडोल विकासखंड में एक ऐसा अभागा शिक्षक भी है जिस ने 14 जुलाई 2019 को ही 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली थी और जिसका जनवरी में संविलियन होना था लेकिन अप्रशिक्षित होने के नाम पर उसे संविलियन होने वाली सूची से बाहर कर दिया गया जबकि तत्कालीन स्कूल शिक्षा सचिव गौरव द्विवेदी का इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी हुआ था और प्रदेश के सभी अप्रशिक्षित शिक्षाकर्मियों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन हुआ है। स्कूल शिक्षा सचिव ने संविलियन निर्देश 7 में इस बात का स्पष्ट तौर पर जिक्र किया है जो शिक्षाकर्मी अप्रशिक्षित है उनका भी संविलियन किया जाना है और शिक्षक शिवेंद्र साहू को दावा आपत्ति के बाद भी अपात्र घोषित किया गया जबकि उसी के साथ नियुक्त हुए शिक्षाकर्मी साथियों का संविलियन किया गया है।

संविलियन अधिकार मंच कर रहा अपने साथी को न्याय दिलाने का प्रयास

शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मोहतरा में पदस्थ शिक्षक शिवेंद्र साहू ने इसकी जानकारी संविलियन अधिकार मंच के प्रदेश संयोजक विवेक दुबे को दी है जिसके बाद अपने साथी को न्याय दिलाने के लिए उनका प्रयास जारी है । संगठन की तरफ से समस्त दस्तावेजों के साथ जिला पंचायत बलौदाबाजार के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है साथ ही साथ संभाग रायपुर के संयुक्त संचालक और अन्य उच्चाधिकारियों को भी इस मामले से अवगत कराया गया है ।

अप्रशिक्षित शिक्षक को संविलियन देने का है स्पष्ट निर्देश- विवेक दुबे

2018 में जब संविलियन करने का निर्णय लिया गया था तब जिन जिन बिंदुओं पर समस्याएं आई थी और तत्कालीन स्कूल शिक्षा सचिव का ध्यानाकर्षण किया गया था उन सभी बिंदुओं पर स्कूल शिक्षा सचिव गौरव द्विवेदी सर ने स्पष्ट आदेश जारी किया था जिसके आधार पर प्रदेश के अलग-अलग मामले के हजारों शिक्षकों को लाभ हुआ था इस मामले में भी शिक्षक का संविलियन होना था किंतु उसे जानबूझकर सूची से बाहर कर दिया गया है जबकि उसने दावा आपत्ति भी किया था।

अभी 3 दिनों पहले उसने हमे इस प्रकरण से अवगत कराया है जिसके बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलौदाबाजार और संयुक्त संचालक रायपुर संभाग को पूरे मामले से ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया गया है । उम्मीद है अब शिक्षक को लाभ मिलेगा और उसे एक जनवरी 2020 की स्थिति में संविलियन करते हुए समस्त लाभ दिए जाएंगे, हमें उच्च अधिकारियों पर पूरा विश्वास है और चूंकि मामला उनके संज्ञान में आ गया है तो इस शिक्षक के साथ न्याय होगा इसका हमें भरोसा है ।

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