Saif Ali Khan Loses Ancestors Property: सैफ अली खान को 15,000 करोड़ का झटका, नवाबी विरासत दुश्मन की संपत्ति घोषित, हाई कोर्ट ने पलटा वारिस का दावा
Saif Ali Khan Loses Ancestors Property: बॉलीवुड के अभिनेता सैफ अली खान को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने उस फैसले को खारिज किया है जिसमें सैफ अली खान, उनकी मां शर्मिला टैगोर, बहन सोहा और सबा अली खान को भोपाल रियासत की संपत्ति का वैध वारिस माना था। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 15 हजार करोड़ की नवाबी संपत्ति को दुश्मन की संपत्ति घोषित कर दिया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला –

Saif Ali Khan Loses Ancestors Property: बॉलीवुड के अभिनेता सैफ अली खान को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने उस फैसले को खारिज किया है जिसमें सैफ अली खान, उनकी मां शर्मिला टैगोर, बहन सोहा और सबा अली खान को भोपाल रियासत की संपत्ति का वैध वारिस माना था। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 15 हजार करोड़ की नवाबी संपत्ति को दुश्मन की संपत्ति घोषित कर दिया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला –
बता दें कि भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान की मौत 1960 में हुई थी और उनके परिवार में संपत्ति को लेकर काफी लंबे वक्त से विवाद चल रहा था। नवाब की तीन बेटियां थी जिनमें से एक बेटी आबिदा सुल्तान पाकिस्तान चली गई थी। बताया जाता है कि वे विभाजन के समय पाकिस्तान चली गई थी और नवाब की दो बेटियां भारत में ही रही। इन्हीं में से एक साजिदा सुल्तान सैफ अली खान की दादी थीं।
क्या होती है दुश्मन की संपत्ति-
आबिदा सुल्तान पाकिस्तान में है इसलिए सरकार ने शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत संपत्ति पर दावा ठोंक दिया। अधिनियम के मुताबिक जो व्यक्ति विभाजन के समय पाकिस्तान चला गया, उसकी भारतीय संपत्ति को सरकार दुश्मन की संपत्ति मान सकती है।
भोपाल की ट्रायल कोर्ट ने पहले सैफ अली खान और उनके परिवार को संपत्ति का उत्तराधिकारी माना था लेकिन नवाब हमीदुल्लाह के अन्य उत्तराधिकारियों ने इस फैसले को मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट, 1937 के आधार पर हाई कोर्ट में चुनौती दी। जिस पर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि मामले की पुनः सुनवाई होनी चाहिए। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह एक साल के भीतर इस मामले की सुनवाई पूरी करे।
कौन-कौन सी संपत्ति शामिल?
सरकार द्वारा घोषित ‘दुश्मन की संपत्ति’ में सैफ अली खान का बचपन का घर फ्लैग स्टाफ हाउस, भव्य नूर-अस-सबाह पैलेस, दार-अस-सलम, हबीबी का बंगला, अहमदाबाद पैलेस और कोहेफिजा की कई संपत्तियां शामिल हैं। इन सभी की कुल अनुमानित कीमत करीब 15 हजार करोड़ रूपए आंकी जा रही है।
केंद्र सरकार ने इस पर पहली बार 2014 में नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ सैफ अली खान ने 2015 में अदालत से स्टे ऑर्डर ले लिया था। लेकिन 13 दिसंबर 2024 को हाई कोर्ट ने वह स्टे हटा दिया, और सैफ के परिवार को 30 दिन में पुनः दावा पेश करने का मौका दिया गया था। लेकिन समय पर कोई दावा नहीं किया गया, जिससे मामला और जटिल हो गया।
सैफ के लिए दोहरी मुश्किल-
एक ओर अदालत ने उनका उत्तराधिकारी होने का दावा रद्द किया, दूसरी ओर सरकार ने पूरी संपत्ति को जब्त कर 'दुश्मन की संपत्ति' घोषित कर दिया। इससे सैफ अली खान और उनका परिवार कानूनी और भावनात्मक दोनों ही स्तरों पर बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है।
भोपाल की शाही विरासत को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है। हाई कोर्ट के फैसले और सरकार की घोषणा के बाद सैफ अली खान को करीब 15 हजार करोड़ की बेशकीमती संपत्ति से हाथ धोना पड़ सकता है। अब सबकी नजर ट्रायल कोर्ट की अगली सुनवाई और सैफ के अगली कानूनी रणनीति पर टिकी है।