Kareena Kapoor News: हाईकोर्ट के नोटिस पर करीना कपूर ने दिया ये बड़ा जवाब, 10 सितंबर को होगी सुनवाई, जानिए पूरा माजरा...
Kareena Kapoor News: हाईकोर्ट के नोटिस पर करीना कपूर ने दिया ये बड़ा जवाब, 10 सितंबर को होगी सुनवाई, जानिए पूरा माजरा...
Kareena Kapoor News: मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान इन दिनों अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बेलेंस करके चल रही हैं। वही अब अपनी किताब "प्रेग्नेंसी बाइबल" पर उठे विवाद के बाद मध्य प्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट ने के नोटिस का जवाब दिया है। उन्होंने किताब की बिक्री पर रोक लगाने वाली याचिका पर आपत्ति जाहिर की है। आइए जानते है पूरा माजरा...
बता दें कि, एक्ट्रेस ने मंगलवार को अपने जवाब में उस पेटिशन पर आपत्ति जताई, जिसमें उनकी बुक की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई थी, क्योंकि बुक का टाइटल एक समुदाय की "धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है"। एक्ट्रेस ने वकीलों दिव्या कृष्ण बिलैया और निखिल भट्ट के माध्यम से अपने जवाब में कहा कि उनका किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मामले में अगली सुनवाई 10 सितंबर को न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया द्वारा तय की है। मैशेबल इंडिया के साथ द बॉम्बे जर्नी के नए एपिसोड में, कंगना ने कहा, "बॉलीवुड एक निराशाजनक जगह है। इनका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वे दूसरे टैलेंटेड लोगों से जलते हैं। अगर उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो हुनरमंद और टैलेंटेड है, तो वे उसके पीछे पड़ जाएंगे और उसे खत्म कर देंगे, या उसका करियर खराब कर देंगे या उसको बायकॉट कर देंगे।"
क्या है पूरा मामला:- एक्ट्रेस करीना कपूर खान की किताब 'करीना कपूर खान्स प्रेग्नेंसी बाइबल से जुड़ा है करीना कपूर खान ने यह बुक अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान शारीरिक और भावनात्मक अनुभवों पर लिखी हैं। जिसे उन्होंने। अगस्त 2021 को लॉन्च किया था। साथ ही इस किताब को अपना तीसरा बच्चा बताया था। किताब के शीर्षक पर आपत्ति जताते हुए ईसाई धर्म के लोगों ने विरोध जताया था। 2022 में यह मामला जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचा था। वकील किस्ट्रोफर एंथोनी ने मामले में किताब लेखक, प्रकाशक और इसके पब्लिशिंग से जुड़े लोगों के खिलाफ हाईकार्ट में याचिका दायर की थी। साथ ही एफआईआर की मांग की थी। एंथनी ने किताब का टाइटल में बाइबिल शब्द से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का तर्क दिया है। इस मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने करीना कपूर खान को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।