Begin typing your search above and press return to search.

Choreographer Jani Master: इस मशहूर कोरियोग्राफर से वापस लिया गया नेशनल अवॉर्ड, इवेंट एंट्री पर भी लगाई रोक, जानिए...

Choreographer Jani Master: इस मशहूर कोरियोग्राफर से वापस लिया गया नेशनल अवॉर्ड, इवेंट एंट्री पर भी लगाई रोक, जानिए...

Choreographer Jani Master: इस मशहूर कोरियोग्राफर से वापस लिया गया नेशनल अवॉर्ड, इवेंट एंट्री पर भी लगाई रोक, जानिए...
X
By Gopal Rao

Choreographer Jani Master: मुंबई। साउथ और बॉलीवुड फिल्मों के मशहूर कोरियोग्राफर शेख जानी बाशा, जिन्हें जानी मास्टर के नाम से जाना जाता है। 'स्त्री 2' का सुपरहिट गाना 'आई नहीं' के लिए चर्चा में रहे जानी मास्टर की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। जब से उनका नाम रेप मामले में सामने आया है। वह चर्चा में बने हुए हैं। इसी बीच कोरियोग्राफर को जबरदस्त झटका लगा है। आइए जानते है क्या पूरा माजरा...

आदेश के अनुसार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सेल ने एक बयान जारी करके ऐलान किया है कि जानी मास्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले 70वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड में शामिल होने के लिए जानी मास्टर को दिया गया इनविटेशन भी रद्द कर दिया गया है। यानी अब ना ही जानी मस्टर को नेशनल अवॉर्ड मिलेगा और ना ही वो इस सेरेमनी में शामिल हो सकेंगे। सस्पेंशन लेटर में कहा गया है कि कोरियोग्राफर पर लगे आरोप सामने आने से पहले ही उन्हें इनविटेशन भेजा गया था। हालांकि, आरोप की गंभीरता को देखते हुए 2022 के लिए जानी मास्टर को फिल्म 'Thiruchitrambalam' के लिए ‘बेस्ट कोरियोग्राफी’ के लिए मिलने वाला नेशनल फिल्म अवॉर्ड अगले आदेश तक रोका जाता है।


क्या है पूरा मामला:- पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने आरोप लगाया है कि जानी मास्टर ने 2020 में मुंबई की एक वर्क ट्रिप के दौरान उसका यौन उत्पीड़न किया और यौन उत्पीड़न जारी रखा। साथ ही किसी को भी न बताने की धमकी दी। साइबराबाद की रायदुर्गम पुलिस ने 15 सितंबर को जीरो एफआईआर दर्ज की। इसके बाद नरसिंगी पुलिस स्टेशन पर फिर से यह मामला दर्ज किया गया। आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (एन), 506 और 323 के तहत बलात्कार, आपराधिक धमकी और हमले का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने कहा कि पीड़िता का बयान दर्ज करने पर पता चला कि अपराध के समय वह नाबालिग थी। इसलिए, यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (POCSO) एक्ट के तहत धारा 5 (एल) r/w 6 लागू किया गया था।

Gopal Rao

गोपाल राव रायपुर में ग्रेजुएशन करने के बाद पत्रकारिता को पेशा बनाया। विभिन्न मीडिया संस्थानों में डेस्क रिपोर्टिंग करने के बाद पिछले 8 सालों से NPG.NEWS से जुड़े हुए हैं। मूलतः रायपुर के रहने वाले हैं।

Read MoreRead Less

Next Story