मुंबई I बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेत्री के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के मामले में कार्रवाई पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा ने मामले की सुनवाई की, दोनों जजों की पीठ ने एक्ट्रेस द्वारा दायर याचिका पर झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराधों की कार्रवाई कानून के मुताबिक आगे बढ़ाई जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में यह भी कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 (चेक बाउंस) के तहत कार्यवाही को कानून के अनुसार आगे बढ़ाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, 'केवल भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 406 (अपराधिक विश्वासघात) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत नोटिस जारी करें। अगले आदेश तक आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत अपराधिक कार्यवाही पर रोक रहेगी।'
अमीषा पटेल के खिलाफ निर्माता अजय कुमार सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी। जिस पर निचली अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420, 34 और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत संज्ञान लिया था। अजय कुमार सिंह की शिकायत के अनुसार फिल्म 'देसी मैजिक' के निर्माण के लिए अमीषा पटेल के खाते में 2.5 करोड़ ट्रांसफर किए गए थे। अमीषा ने वादे के मुताबिक फिल्म को आगे प्रोसिड नहीं किया और पैसे भी नहीं लौटाए। इससे पहले हाई कोर्ट ने झारखंड की एक निचली अदालत द्वारा दिए गए आदेश को रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि आरोपी पैसे वापस करने के लिए उत्तरदायी हैं।