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आठ वर्षीया बालिका से दुष्कर्म मामले में सौतेले पिता को बीस साल जेल.. 48 घंटे के भीतर चालान..दस दिनों का ट्रायल और सजा घोषित

आठ वर्षीया बालिका से दुष्कर्म मामले में सौतेले पिता को बीस साल जेल.. 48 घंटे के भीतर चालान..दस दिनों का ट्रायल और सजा घोषित
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By NPG News

रायपुर,29 जनवरी 2021। आठ वर्षीया बच्ची से दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को अब ज़िंदगी के बीस बरस जेल में गुज़ारने होंगे। अनाचार के इस मामले में सजा होनी तो जरुरी थी, लेकिन इससे भी कुछ ख़ास हुआ, और उसने न्याय के क्षेत्र में कम से कम छत्तीसगढ़ में तो रिकॉर्ड बना दिया है। अनाचार के इस मामले में पुलिस ने 48 घंटे के भीतर आरोपी समेत प्रकरण अदालत में पेश किया और अदालत ने केवल दस दिनों में ट्रायल कर आरोपी को मौत तक जेल में रहने की सजा दी।
मामला स्थानीय खमतराई थाने का है जहां 14 दिसंबर को महिला अपनी आठ वर्षीया बिटिया से अनाचार की रिपोर्ट दर्ज कराई, आरोपी बच्ची का सौतेला पिता था। पुलिस ने 48 घंटे के भीतर आरोपी शंभू बीन को गिरफ़्तार कर चालान कोर्ट में पेश कर दिया। जितनी तेज़ी रायपुर पुलिस ने दिखाई, उसी तेज़ी से अदालत ने भी अपना काम किया।
फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट जज राजीव कुमार की अदालत में यह केस 215/2020 के रुप में आया जिसकी सुनवाई 19 जनवरी से शुरु की गई. यह सुनवाई 29 जनवरी तक चली। दस दिनों के भीतर न्यायाधीश राजीव कुमार ने पुलिस विवेचना को सही पाते हुए आरोपी को दोष सिद्ध पाया। अदालत ने कुकर्मी सौतेले पिता शंभू बीन को बीस साल क़ैद और सत्तर हज़ार रुपए जुर्माने की सजा दी है।
रायपुर कप्तान अजय यादव ने कहा
“हमारी नज़र इस प्रकरण पर बनी हुई थी, हमने रिकॉर्ड समय में चालान पेश किया, सारे तथ्य इकट्ठा किए और फिर फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने दस दिनों के ट्रायल के बाद दुष्कर्मी को बीस साल की सजा दी है, कोई शक नहीं कि, रायपुर पुलिस ख़ुश है”

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