Teacher News: व्याख्याता सस्पेंड: छात्रा के साथ स्कूल में अनैतिक कृत्य करते पकड़ाए व्याख्याता को डीपीआई ने किया निलंबित
Teacher News: स्कूल में 11वीं कक्षा की छात्रा से अनैतिक कृत्य करते पकड़ाए व्याख्याता के खिलाफ छात्रा के अभिभावक ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। जिसमें व्याख्याता को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अब डीईओ के प्रतिवेदन के आधार पर डीपीआई ने व्याख्याता को निलंबित कर दिया है।

Teacher News: बिलासपुर। 11वीं की छात्रा से स्कूल में अनैतिक कृत्य करने वाले शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। स्कूल में शिक्षक को शाला में अध्यनरत छात्रा के साथ अनैतिक कृत्य करते हुए पाया गया था। जिस पर अपराध भी कायम किया गया और शिक्षक की गिरफ्तारी भी की गई थी। अब निलंबन की कार्यवाही भी की गई है।
कल्याण कुमार भोई व्याख्याता के पद पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरगहना विकासखंड तखतपुर में पदस्थ थे। उन्हें स्कूल में पढ़ने वाली 11वीं कक्षा की छात्रा से अनैतिक कृत्य करते हुए पकड़ा गया था। छात्रा के परिजनों की शिकायत पर थाना कोटा में व्याख्याता कल्याण कुमार भोई के खिलाफ अपराध क्रमांक 263 / 25 धारा 74 बीएनएस,8 पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिक की दर्ज करवाई थी। जिस पर व्याख्याता को 29 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।
व्याख्याता को अदालत में पेश कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया था। 48 घंटे से अधिक की अवधि तक जेल में निरूद्ध रहने के फलस्वरूप उनके निलंबन का प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी ने डीपीआई को भेजा था। डीपीआई ऋतुराज रघुवंशी ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (2) (क) के अन्तर्गत जेल में निरूद्ध रहने के चलते 29 मार्च 2025 से व्याख्याता कल्याण कुमार भोई शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला खरगहना विकासखंड तखतपुर को निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय, कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, तखतपुर, जिला बिलासपुर नियत किया है।
