Teacher News: मात्र 26 दिन में बहाल हुआ शराबी शिक्षक, देखें धमतरी DEO का आदेश...
Teacher News: मात्र 26 दिन में बहाल हुआ शराबी शिक्षक, देखें धमतरी DEO का आदेशTeacher News: शराबी शिक्षक को बीईओ की रिपोर्ट के आधार पर धमतरी डीईओ ने निलंबित करने के साथ ही शोकाज नोटिस जारी किया था। नोटिस के जवाब के बाद डीईओ ने शराबी शिक्षक को 26 के भीतर ही बहाल कर दिया है। बहाली के साथ ही यह सजा भी सुनाई है।

Teacher News: धमतरी। शराब के नशे में स्कूल पहुंचने और शिक्षकों के साथ ही बच्चों के साथ अशोभनीय व्यवहार करने वाले शिक्षक को बीईओ की रिपोर्ट के आधार पर धमतरी डीईओ ने निलंबित कर दिया था। निलंबन आदेश के साथ ही शोकाज नोटिस जारी किया था। जारी नोटिस में चेतावनी दी थी कि जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। जवाब के बाद डीईओ टीआर जगदल्ले ने महज 26 दिन के भीतर ही निलंबन को बहाल कर दिया है। निलंबन बहाली के साथ ही एक इंक्रीमेंट रोकने का आदेश जारी किया है। निलंबन बहाली और इंक्रीमेंट रोकने के आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।
डीईओ कार्यालय से कुछ इस तरह का आदेश जारी किया गया था। इसमें लिखा है कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी मगरलोड जिला-धमतरी के 20 जून 2025 के पत्र के अनुसार नरेश कुमार साहू सहायक शिक्षक (एलबी) शासकीय प्राथमिक शाला करेलीछोटी विकासखंड - मगरलोड जिला-धमतरी (छग) के विरूद्ध अत्यधिक शराब सेवन कर विद्यालय पहुंचने, आदतन शराबी होने एवं शराब पीकर स्कूल में उपस्थित होने तथा स्टाफ शिक्षकों व बच्चों के साथ अशोभनीय व्यवहार करने की शिकायत तथा शराब के नशे में शाला में उपस्थित होकर मुझे निलंबित होना है, निलंबित (सस्पेन्ड) होने पर आधे वेतन तो मिलेगा इत्यादि शिक्षकीय गरिमा के विपरीत अशोभनीय व्यवहार करते हुए बयान सोशल मीडिया में प्रसारित होने के कारण 04 जुलाई 2025 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित कर आरोप पत्र जारी किया गया था।
नरेश कुमार साहू सहायक शिक्षक (एलबी) द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्रादि प्रतिवाद का परीक्षणोंपरांत संतोषप्रद नहीं पाये जाने एवं अधिरोपित आरोप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियमों में प्रावधानित नियमों के प्रतिकूल है। संबंधित का 01 वार्षिक वेतन वृद्वि असंचयी प्रभाव से रोककर अंतिम अवसर देते हुये भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं करने की कड़ी चेतावनी के साथ निलंबन से बहाल कर शासकीय प्राथमिक शाला कमारपारा परसाबुड़ा विकासखंड – मगरलोंड, जिला – धमतरी में पदस्थ किया जाता है। एवम् निलबंन अवधि को कार्यवधि मान्य किया जाता है।
डीईओ ने इनको दी जानकारी
- संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छग रायपुर।
- कलेक्टर जिला धमतरी।
- संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग, रायपुर।
- विकासखंड शिक्षा अधिकारी, मगरलोड/नगरी।
- प्रधानपाठक शास० प्राथमिक शाला करेलीछोटी विकासखंड – मगरलोड (छग) ।
- प्रधानपाठक शासकीय प्राथमिक शाला कमारपारा परसाबुड़ा विकासखंड – मगरलोंड।
