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SC Coaching centers Rules: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कोचिंग सेंटरों के लिए सख्त नियम

Coaching Center Ke Liye Niyam: नई दिल्ली: कोचिंग सेंटरों की मनमानी और छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट अब एक्शन की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को दो महीने के अंदर कोचिंग सेंटरों की मनमानी और छात्रों की सुरक्षा को लेकर कड़े नियम बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं केंद्र सरकार को भी तीन महीने के अंदर इस मामले में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कोचिंग सेंटरों के लिए सख्त नियम
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By Chitrsen Sahu

Coaching Center Ke Liye Niyam: नई दिल्ली: कोचिंग सेंटरों की मनमानी और छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट अब एक्शन की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को दो महीने के अंदर कोचिंग सेंटरों की मनमानी और छात्रों की सुरक्षा को लेकर कड़े नियम बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं केंद्र सरकार को भी तीन महीने के अंदर इस मामले में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है।

सुप्रीम कोर्ट का खास निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को कोचिंग सेंटरों की मनमानी और छात्रों की सुरक्षा को लेकर नियम बनाने के निर्देश दिए हैं, उनमें खासतौर पर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, छात्रों की सुरक्षा और शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र सुनिश्चित करने को कहा गया है। इतना ही नहीं कोचिंग सेंटरों को छात्रों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उपाय करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को इसके लिए दो महीने का समय दिया है। वहीं केंद्र सरकार को भी तीन महीने के अंदर इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने को कहा गया है।

छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य पर असर

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, देशभर में कोचिंग सेंटर बिना किसी स्पष्ट दिशा-निर्देश के चल रहे हैं। जिसके कारण न सिर्फ छात्रों की सुरक्षा बल्कि उनकी मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। जिसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट सभी राज्यों को दो महीने के अंदर कड़े नियम लागू करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आग से सुरक्ष, बिल्डिंग सिक्योरिटी और आपातकालीन निकास संबंधित मानकों का भी पालन करना चाहिए।

रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि देश के हर कोचिंग सेंटर की गतिविधियों की निगरानी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्रों और उनके पालकों की शिकायत के समाधान के लिए शिकायत निवारण सिस्टम भी लगाया जाएगा।

मानसिक तनाव को लेकर चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों में बढ़ते मानसिक तनाव को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने 100 से ज्यादा छात्रों वाले कोचिंग सेटरों से कहा कि सर्टिफाइड काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट या सोशल वर्कर की नियुक्ति करना जरूरी है। वहीं जिन कोचिंग सेटरों 100 से कम छात्र है वहां पर बाहरी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के साथ ही एक औपचारिक रेफरल सिस्टम स्थापित करने को कहा है।

Chitrsen Sahu

मेरा नाम चित्रसेन साहू है, मै साल 2017 से जर्नलिज्म के फील्ड पर हूं। मैने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री (BJMC) के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन (M.SC EM) किया है। MY NEWS 36, JUST 36 NEWS, RPL NEWS, INH24x7 NEWS, TV24 NEWS के बाद NPG NEWS में डेस्क एडिटर्स पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे क्राइम-राजनीतिक और टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों पर खास इंटरेस्ट है।

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