Begin typing your search above and press return to search.

संजय शर्मा बोले-व्याख्याता एलबी का 26 वर्ष की सेवा में भी प्रमोशन नहीं, नियम तो बना पर शिक्षा विभाग ने पालन नहीं किया

इस पद से आज तक पदोन्नति नहीं हुई...

संजय शर्मा बोले-व्याख्याता एलबी का 26 वर्ष की सेवा में भी प्रमोशन नहीं, नियम तो बना पर शिक्षा विभाग ने पालन नहीं किया
X
By NPG News

रायपुर। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि 1995 से कार्यरत व 1998 से नियमित सेवारत व्याख्याता एल बी संवर्ग की 26 वर्ष की सेवा में एक बार भी पदोन्नति नहीं हुई, नियम का पेंच ऐसा की उनसे शिक्षा विभाग ने केवल शैक्षिक सेवा ही लिया पर निरन्तर सेवा के बाद भी योग्यता व पात्रता के आधार पर पदोन्नति नहीं दिया। इस पद पर नियुक्ति शासकीय व्याख्याता के योग्यता व पात्रता के आधार पर ही कि गई है परन्तु इस समान पद से आज तक किसी की पदोन्नति नही की गई है, इस पद से एल बी संवर्ग के व्याख्याता रिटायर होने लगे।

व्याख्याता के पद विरुद्ध शिक्षा कर्मी वर्ग 1, व्याख्याता पं/ननि के पद पर स्नातकोत्तर, बीएड के आधार पर चयनित व्याख्याता एल बी को 2006 में प्राचार्य भर्ती की विभागीय परीक्षा में शामिल किया गया किन्तु शिक्षा विभाग की परीक्षा में अधिकाधिक शिक्षा कर्मी वर्ग 1 के चयन हो जाने से शिक्षा विभाग ने परीक्षा ही रद्द कर दिया और ये वर्ग उच्च पद से वंचित हो गए। 1998 में ही पंचायत/ननि भर्ती पदोन्नति नियम में 7 वर्ष की सेवा पर शिक्षा कर्मी वर्ग 3 का वर्ग 2 में, वर्ग 2 का वर्ग 1 में पदोन्नति नियम है, वर्ग 1 का पदोन्नति नियम ही नहीं बनाया गया।

पंचायत व ननि के 2012 भर्ती व पदोन्नति नियम राजपत्र में इस (शिक्षाकर्मी वर्ग 1) व्याख्याता पं/ननि को शिक्षा विभाग के रिक्त प्राचार्य पद में 25 % पद पदोन्नति से भरने का नियम बनाया गया, किन्तु शिक्षा विभाग ने 2018 तक पद ही नही दिया, लिहाजा अनुभव के बाद भी पदोन्नति नही प्राप्त कर सके, जबकि इस अवधि में शिक्षा विभाग ने प्राचार्य के पद पर शासकीय व्याख्याता को पदोन्नति भी दी।

2018 में संविलियन होने के बाद इन्ही व्याख्याता एल बी को 5 मई 2019 के भर्ती व पदोन्नति नियम में 5 वर्ष के अनुभव पर पदोन्नति का प्रावधान है, इस बार भी शिक्षा विभाग ने इन्हें इसी पद पर रोकने का नियम बना दिया, व्याख्याता, प्रधान पाठक मिडिल, शिक्षक व प्रधान पाठक प्रायमरी के पद पर पदोन्नति हेतु शिक्षक एल बी व सहायक शिक्षक एल बी को 5 वर्ष के अनुभव से छूट देते हुए 3 वर्ष किया गया, और लगातार उच्च पदों पर पदोन्नति जारी है, वहीँ व्याख्याता एल बी को 5 वर्ष अनुभव से छूट नही दिया गया, जिसके कारण वे प्राचार्य पद पर पदोन्नति से वंचित हो गए।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने डॉ आलोक शुक्ला प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग छ ग शासन रायपुर से मुलाकत कर मांगपत्र सौपकर व्याख्याता पद पर शीघ्र पदोन्नति के सम्बंध में चर्चा करते हुए प्राचार्य पदोन्नति जुलाई 2023 के आधार पर करने का पक्ष रखा।

प्राचार्य पदोन्नति हेतु छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 5 मार्च 2019 के राजपत्र के अनुसार व्याख्याता एल बी संवर्ग (1998 से एक ही पद में सेवारत) का वर्तमान में 5 वर्ष पूर्ण नहीं होने के कारण पदोन्नति पुन नहीं हो पाएगा।

अप्रैल 2023 के अनुसार वरिष्ठता सूची बनाने में छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 5 मार्च 2019 के राजपत्र में प्रावधान अनुसार प्राचार्य पदोन्नति हेतु व्याख्याता एल बी संवर्ग के लिए 65% में निर्धारित 30 % पद का लाभ नहीं मिल पाएगा।

जून 2023 तक व्याख्याता एल बी संवर्ग का अनुभव 5 वर्ष पूर्ण हो जाएगा, अतः 1 जुलाई 2023 की स्थिति में व्याख्याता ई / टी संवर्ग व व्याख्याता ई / टी एल बी संवर्ग एवं प्रधान पाठक का वरिष्ठता सूची जारी कर एक साथ समस्त प्राचार्य पद पर पदोन्नति किया जाए।

संजय शर्मा के अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल ने संचालक शिक्षा सुनील जैन जी से प्राचार्य पदोन्नति व व्याख्याता पदोन्नति पर चर्चा कर मांगपत्र सौंपा।

Next Story