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Principle Promotion: प्राचार्य पोस्टिंग: अब सोमवार को होगी हाई कोर्ट में सुनवाई

Principle Promotion: प्राचार्य पोस्टिंग को लेकर गुरुवार को जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल के सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता व हस्तक्षेप याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रख दिया है। याचिकाकर्ता रिटायर शिक्षक की ओर से पैरवी कर रहीं अधिवक्ता से पक्ष रखने कोर्ट से समय मांग लिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए सोमवार का दिन तय किया है।

bilaspur high court news
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By Radhakishan Sharma

बिलासपुर। प्राचार्य पोस्टिंग को लेकर मामला एक-एक दिन अटकते ही जा रहा है। गुरुवार को जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल के सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने शासन का पक्ष रखा। डिवीजन बेंच में आधा दर्जन से ज्यादा शिक्षकों की याचिका के खारिज होने की जानकारी देने के साथ ही प्राचार्य पदोन्नति के लिए राज्य शासन द्वारा तय किए मापदंडों व नियमों को डिवीजन बेंच ने सही ठहराया है। हस्तक्षेप याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने एक बार फिर अपना पक्ष रखने समय मांगा। जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सुनवाई के लिए सोमवार का दिन तय कर दिया है।

जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल के सिंगल बेंच में बीत 28 जुलाई से लगातार सुनवाई चल रही है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने 28 व 29 जुलाई को पक्ष रखा। राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता व हस्तक्षेप याचिकाकर्ताओं की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने बुधवार और गुरुवार को दो दिनाें में अपना पक्ष रखा। राज्य शासन की ओर से पैरवी करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने कहा कि

प्रधान पाठक मिडिल स्कूल के सेवा को 5 वर्ष के अनुभव हेतु पात्रता के लिए रखा है। प्रधान पाठक पद से व्याख्याता कोटे में वरिष्ठता देने का नियम नही है। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने डिवीजन बेंच के निर्देशों का भी हवाला दिया। डिवीजन बेंच के निर्देशों के अनुसार वरिष्ठता सूची प्रकाशित कर दावा आपत्ति मंगाई गई थी। याचिकाकर्ता व्याख्याता के पद से रिटायर हुए हैं। वरिष्ठता सूची में जूनियर हैं,लिहाजा पदोन्नति के पात्र भी नहीं है। हस्तक्षेप याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अनूप मजूमदार ने पैरवी करते हुए कहा कि उनकी 5 वर्ष की सेवा व्याख्याता पर भी पूर्ण होता है, जहां पात्रता का प्रश्न भी अनावश्यक है, प्रधान पाठक से वरिष्ठता व्याख्याता पद में विधिसम्मत नही है, डबल बैंच के डायरेक्शन का पालन किया गया है।

शिक्षा सत्र का एक माह बीतने जा रहा है ऐसे में प्रदेश के शालाओं में संकुल प्रमुख व प्राचार्य की आवश्यकता महसूस की जा रही है।याचिकाकर्ता नारायण प्रकाश तिवारी अब रिटायर हो चुके हैं उनकी ओर से सभी बातों व तथ्य को रखा जा चुका है।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा है कि ट्रायबल विभाग में कोई विवाद व हस्तक्षेप नहीं है अतः ट्रायबल विभाग के पदोन्नत प्राचार्य को शीघ्र पदस्थापना दी जाए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान संजय शर्मा, मनोज सनाढ्य, मुकेश पांडेय, रामगोपाल साहू, राजेश शर्मा, चिंताराम कश्यप, चंद्रशेखर गुप्ता, तोषण गुप्ता, अनामिका तिवारी, मोहन तिवारी लगातार सक्रिय थे।

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