MP Education News: स्कूल शिक्षा विभाग में संकुल समन्वयक का पद खत्म, 3568 संकुल समन्वयक बने एरिया एजुकेशन ऑफिसर...
भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने प्रशासनिक पदों की पुनर्रचना की है। जिसके अनुसार स्कूलों के प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बनाया गया 25 साल पुराना संकुल समन्वयक का पद अब खत्म कर दिया गया है। अब एरिया एजुकेशन ऑफिसर के नाम से इस पद की संरचना की गई है। राज्य सरकार के लोक शिक्षण विभाग के आयुक्त ने इस बाबत आदेश भी जारी कर दिए हैं। खास बात यह है कि एरिया एजुकेशन ऑफिसर सरकारी स्कूलों के साथ ही प्राइवेट स्कूलों का भी निरीक्षण कर सकेंगे। पिछले एक दशक से यह प्रस्ताव लंबित था।
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में 1998 में संकुल प्राचार्य व्यवस्था लागू की गई थी। यह पद स्कूल के प्राचार्य व बीईओ के मध्य का था। एक ब्लॉक के प्रभारी एक बीईओ होते थे। पूरे ब्लॉक में स्कूल एजुकेशन की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को संभालने के लिए एक बीईओ के होने से व्यवहारिक दिक्कतें आती थी। स्कूलों में पढ़ाई के अतिरिक्त शिक्षकों की उपस्थिति जांचने, फर्नीचर व काफी किताबों की खरीदी, मध्याहन भोजन की व्यवस्था, ट्रेनिंग लगाने, परीक्षा संबंधी व्यवस्थाएं करने के लिए संकुल प्राचार्य की व्यवस्था की गई थी। एक प्राचार्य के अंदर 40 से 50 स्कूल आते थे। किसी भी एक स्कूल के प्राचार्य को संकुल प्राचार्य के पद पर प्रभार दिया जाता था। वह प्रभारी प्राचार्य अपने स्कूल के साथ ही साथ अन्य स्कूलों के लिए भी उपरोक्त जिम्मेदारियों का निर्वहन करता था।
अब स्कूल शिक्षा विभाग ने व्यवस्था संचालन को लेकर बड़ा बदलाव करते हुए क्लस्टर संकुल प्राचार्य सिस्टम खत्म कर दिया है। विभाग ने 1998 में संकुल प्राचार्य व्यवस्था लागू की थी। इन सभी संकुल प्राचार्य को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार दिए गए थे। अब इनकी जगह 3568 एरिया एजुकेशन ऑफिसर की नियुक्ति की गई है। आयुक्त लोक शिक्षण अनुभा श्रीवास्तव ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। एक एरिया एजुकेशन ऑफिसर के क्षेत्राधिकार में 40 से 50 स्कूल तक आएंगे। खास बात यह है कि प्राइवेट स्कूल का भी निरीक्षण व अन्य शक्तियां एरिया एजुकेशन ऑफिसर के दायरे में रख उन्हें अधिकार दिए गए है। स्कूल शिक्षा विभाग में 1998 में संकुल प्राचार्य की व्यवस्था लागू की थी।
2013 में राज्य शिक्षा सेवा कैडर का गठन हुआ था। इसमें एईओ पद बना एरिया एजुकेशन ऑफिसर पद का प्रावधान किया गया था। इसके लिए मिडिल स्कूल के हेड मास्टर्स, सीनियर लेक्चरर और माध्यमिक शिक्षक को इस पद के लिए पात्र मानने का प्रावधान किया गया था। पर इसे लेकर अदालत में कई याचिकाएं दायर होने के चलते यह व्यवस्था लागू नही हो सकी और लंबित थी। अब इसे लागू करते हुए एरिया एज्युकेशन ऑफिसरों की नियुक्ति कर दी गई है।