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Janjgir Teacher News: शिक्षक निलंबित: BLO प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने और आदेश नहीं मानने वाले शिक्षक को कलेक्टर ने किया निलंबित...

Janjgir Teacher News: चुनाव प्रशिक्षण कार्य से अनुपस्थित रहने और आदेशों का उल्लंघन करने पर बीएलओ ड्यूटी लगाए गए शिक्षक को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जन्मेजय महोबे ने निलंबित कर दिया है।

Janjgir Teacher News: शिक्षक निलंबित: BLO प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने और आदेश नहीं मानने वाले शिक्षक को कलेक्टर ने किया निलंबित...
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By Radhakishan Sharma

Janjgir Teacher News: जांजगीर। बीएलओ प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने और विभागीय आदेश नहीं मानने पर शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षक की बतौर बीएलओ ड्यूटी लगाई गई थी। उन्हें निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण में उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया था पर उन्होंने प्रशिक्षण में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई। जिसके चलते तहसीलदार के अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने के प्रस्ताव पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जन्मेजय महोबे ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 33 अकलतरा अंतर्गत मतदान केंद्र क्रमांक 201 हेतु अस्थाई रूप से शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सोनसरी विकासखंड अकलतरा के शिक्षक सच्चिदानंद कश्यप की बीएलओ के तौर पर ड्यूटी लगाई गई थी। उन्हें तीन नवंबर को सेजेस अकलतरा में आयोजित निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण में शामिल होना था। पर उन्होंने आदेश का उल्लंघन किया और ट्रेनिंग में नहीं पहुंचे।

मतदान केन्द्र क्रमांक 201 शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सोनसरी, विकासखंड अकलतरा के बी.एल.ओ. सच्चिदानंद कश्यप के प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने तथा आदेश नही माने जाने के संबंध में सूचना तहसीलदार ने कलेक्टर कार्यालय को भेजा। प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने तथा आदेश नही माने जाने के उपरांत् तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अकलतरा द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी भी किया गया। पर शिक्षक ने नियत समयावधि में जवाब प्रस्तुत नही किया तथा विभाग से भी किसी भी प्रकार के अभ्यावेदन प्राप्त नही होने के संबंध में जानकारी कलेक्टर कार्यालय को दी गई।

शिक्षक का यह कृत्य निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति लापरवाही एवं उच्च कार्यालय द्वारा दिये गये आदेशों का अवहेलना है तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 ख (2) तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 नियम 9 (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद् द्वारा बी.एल.ओ. सच्चिदानंद कश्यप, शिक्षक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सोनसरी, विकासखंड अकलतरा को तत्काल प्रभाव से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जन्मेजय महोबे ने निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में शिक्षक का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अकलतरा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।


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