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ब्रेकिंग: घोटालेबाज शिक्षा विभाग का बाबू, कम्प्यूटर ऑपरेटर और स्कूल संचालक गिरफ्तार, निजी स्कूल को 72 लाख भुगतान मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई

ब्रेकिंग: घोटालेबाज शिक्षा विभाग का बाबू, कम्प्यूटर ऑपरेटर और स्कूल संचालक गिरफ्तार, निजी स्कूल को 72 लाख भुगतान मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई
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By NPG News

रायपुर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में शिक्षा विभाग के बाबू और ऑपरेटर के द्वारा निजी स्कूल को शिक्षा के अधिकार के तहत 72 लाख के भुगतान मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। बाबू, ऑपरेटर और स्कूल संचालक के खिलाफ एफआईआर के बाद इस मामले में जांजगीर चांपा पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया है। Chhattisgarh News-सरकारी खजाने में डाका: स्कूल को 7 लाख की जगह 72 लाख किया भुगतान, 3 साल बाद भंडाफोड़ मगर दोषियों के खिलाफ FIR नहीं...

कोतवाली थाने में शनिवार को तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत दर्ज होने के बाद इस मामले में कार्रवाई करते हुए जांजगीर चांपा पुलिस ने तीनों को रात में ही गिरफ्तार किया गया। तीनों के खिलाफ कोतवाली थाने में 420, 409 120 बी, 467, 468, 471, 34 भादवि के तहत अपराध दर्ज किया गया है। नीचे पढ़ें शिकायत की कॉपी....

'' मै हेतराम सोम जिला शिक्षा अधिकारी सेक्टर 8A,D21 कमल विहार रायपुर में रहता हूं वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर जिला जांजगीर चांपा में पदस्थ हूं

शिक्षा का अधिकार खण्ड प्रभारी लिपिक शिवानंद राठौर, सहा.ग्रेड-02 (निलंबित) एवं विकास कुमार साहू, कम्प्यूटर आपरेटर (पद से मुक्त) के द्वारा विकास खण्ड बलौदा में संचालित अशासकीय विद्यालय मयूरा कान्वेंट स्कूल बलौदा के संचालक, राजेन्द्र मौर्य एवं सचिव, सूरज शिक्षण समिति बिलासपुर को सत्र 2019-20 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत् भुगतान किये गये शिक्षण शुल्क राशि में अनियमितता होने संबंधी प्रमाण प्राप्त हुआ हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है : 6. सत्र 2019-20 में मयूरा कान्वेंट स्कूल बलौदा वि.ख. बलौदा में कुल 90 छात्र/छात्राओं का शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कुल राशि 724362.00 (रूपये सात लाख चौबीस हजार तीन सौ बैसठ मात्र) के भुगतान की पात्रता थी।

7. कार्यालय अभिलेख के अनुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत् मयूरा कान्वेंट स्कूल बलौदा हेतु सत्र 2019-20 में कुल राशि 7227690.00 (रूपये बाहत्तर लाख सत्ताईस हजार छ: सौ नब्बे मात्र) का मांग पत्र कार्यालय संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर को प्रेषित किया गया था। 8. सत्र 2019-20 में मयूरा कान्वेंट स्कूल बलौदा के पंजाब नेशनल बैंक बुड़गहन (बलौदा) के खाता क्रमांक 2151000100077451 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ द्वारा दिनांक 25.03.2021 को कुल राशि 7227690.00 (रूपये बाहत्तर लाख सत्ताईस हजार छ: सौ नब्बे मात्र) का भुगतान होना पाया गया है ।

9. भुगतान प्राप्त होने उपरांत मयूरा कान्वेंट स्कूल बलौदा के द्वारा कार्यालय जिला शिक्षा 35670100009717 में दिनांक 09.05.2022 को चेक क्रमांक 449456,449457,449458, एवं 449459 के माध्यम से क्रमश: राशि 06.00 लाख 08.00 लाख 08.00 लाख एवं 08.00 लाख कुल राशि 30.00 लाख रूपये वापसी किया जाना पाया गया है । 0. कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार प्रथमतः उक्त विद्यालय में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत भुगतान में निम्नानुसार अनियमितता प्राप्त हुई है :

विवरण क्र. 1 मयूरा कान्वेंट स्कूल बलौदा को सत्र 2019-20 में राज्य द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत भुगतान की गई राशि मयूरा कान्वेंट स्कूल बलौदा को सत्र 2019-20 में राज्य द्वारा शिक्षा के अधिकार के नियत के तहत भुगतान की गई राशि 7227690 2. मायूरा कान्वेंट स्कूल बलौदा को सत्र 2019-20 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत वास्तविक भुगतान की पात्रता 724362.00 3. मयूरा कान्वेंट स्कूल बलौदा के द्वारा अलग अलग चेक के माध्यम से कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर चाम्पा के बैंक आफ बडौदा के जांजगीर के खाता क्रमांक 35670100009717 में जमा की गई 30,0000.00 मयूरा कान्वेंट स्कुल बलौदा से वसूली हेतु शेष अंतर की राशि 3503328.00 उपरोक्तानुसार शिक्षा का अधिकार खण्ड प्रभारी लिपिक शिवानंद राठौर, सहाग्रेड-02 एवं श्री विकास कुमार साहू, कम्प्यूटर आपरेटर के द्वारा विकास खण्ड बलौदा में संचालित अशासकीय विद्यालय मयूरा कान्वेंट स्कूल बलौदा के संचालक राजेन्द्र मौर्य एवं सचिव, सूरज शिक्षण समिति बिलासपुर को सत्र 2019-20 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत् भुगतान किये गये राशि को शिक्षा का अधिकार खण्ड प्रभारी लिपिक शिवानंद राठौर, सहा ग्रेड-02 एवं विकास कुमार साहू, कम्प्यूटर आपरेट एवं राजेन्द्र मौर्य तीनो मिलकर शिक्षा के अधिकार की राशि को बेईमानी पूर्वक 3503328.00 (पैतीस लाख तीन हजार तीन सौ अठ्ठाईस रूपये) को गबन किये है तीनो के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराधिक प्रकरण (FIR) दर्ज करने का कष्ट करेंगे।''

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