Delhi NCR Schools Reopening Update: दिल्ली-NCR के स्कूल कब खुलेंगे? बच्चों की पढ़ाई पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
Delhi NCR Schools Reopening Update: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR स्कूल खोलने का इशारा किया है, पर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। कई बच्चे ऑनलाइन क्लास और मिड-डे मील से वंचित हैं, इसलिए CAQM नियमों में ढील पर विचार करे।
Delhi NCR Schools Reopening Update: दिल्ली-NCR में प्रदूषण का साया अभी भी मंडरा रहा है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक राहत भरी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (25 नवंबर 2024) को संकेत दिया कि दिल्ली-NCR के स्कूल जल्द ही फिर से खुल सकते हैं। क्या सचमुच स्कूलों में फिर से बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी? आइए, पूरी खबर विस्तार से जानते हैं।
एक नजर में:
मुद्दा | विवरण |
---|---|
▪︎ स्कूल खुलने की संभावना | सुप्रीम कोर्ट ने दिया संकेत |
▪︎ CAQM को निर्देश | स्कूल खोलने के नियमों में ढील पर विचार |
▪︎ ऑनलाइन क्लासेस की समस्या | कई बच्चे नहीं उठा पा रहे लाभ |
▪︎ मिड-डे मील | बच्चों को नहीं मिल पा रहा है |
▪︎ अधिकारियों को फटकार | ट्रकों के प्रवेश पर रोक के आदेश का पालन नहीं करने पर |
▪︎ GRAP में ढील | हवा की गुणवत्ता में सुधार होने पर ही |
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के तहत कई पाबंदियां लगाई गई थीं। इन्हीं पाबंदियों के तहत स्कूलों को भी बंद कर दिया गया था। लेकिन अब, सुप्रीम कोर्ट ने GRAP-4 के कुछ नियमों में ढील देने की बात कही है ताकि स्कूल फिर से खोले जा सकें। कोर्ट का मानना है कि ऑनलाइन क्लासेस सभी बच्चों के लिए सही नहीं हैं और कई बच्चे मिड-डे मील जैसे ज़रूरी पोषण से वंचित रह जाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को निर्देश दिया है कि वह स्कूलों को फिर से खोलने के नियमों में ढील देने पर विचार करे। कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि बहुत से बच्चे ऑनलाइन क्लासेस का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं और उनके पास हवा साफ़ करने वाली मशीनें (एयर प्यूरीफायर) भी नहीं हैं।
क्या स्कूल खुलने की है पूरी उम्मीद?
सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल खोलने का संकेत तो दे दिया है, लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। उम्मीद है कि जल्द ही सरकार स्कूल खोलने को लेकर नए दिशानिर्देश जारी करेगी। तब तक, बच्चों और अभिभावकों को इंतज़ार करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संबंधित अधिकारियों को भी फटकार लगाई है। कोर्ट ने CAQM से कहा कि दिल्ली सरकार, पुलिस और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगाने के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि नियमों का पालन सभी के लिए जरूरी है।
क्या GRAP के नियमों में मिलेगी ढील?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूल खोलने के लिए GRAP-4 के कुछ नियमों में ढील दी जा सकती है, लेकिन जब तक हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं होता, GRAP-3 या GRAP-2 में ढील नहीं दी जाएगी। यानी, बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए ही कोई फैसला लिया जाएगा।