CG Teacher Pramotion: प्राचार्यों का प्रमोशन हुआ पोस्टिंग नहीं, जानिए कब, कैसे और कौन करेगा पदास्थापनाएं...
CG Teacher Promotion: छत्तीसगढ़ सरकार ने 1458 व्याख्याता,व्याख्याता एलबी व प्रधान पाठक ई संवर्ग के शिक्षकों को प्राचार्य के पद पर पदोन्नत किया है। पदोन्नति सूची राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी तो कर दी है, पर पदस्थापना को लेकर अब भी संशय बरकरार है। प्राचार्य के पद पर पदोन्नति पाने वाले शिक्षकों की पोस्टिंग कब,कैसे और कौन करेगा इसे लेकर पढ़िए एनपीजी की विस्तृत रिपोर्ट

CG Teacher Pramotion: रायपुर। हेड मास्टर ई संवर्ग से लेकर व्याख्याता,व्याख्याता एलबी को राज्य शासन ने पदोन्नत करते हुए प्राचार्य बना दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसकी सूची भी जारी कर दी है। स्कूल शिक्षा विभाग की यह सूची सशर्त है। विभाग ने साफ कह दिया है कि पूरा मामला बिलासपुर हाई कोर्ट के आदेश पर निर्भर रहेगा। मसलन पदोन्नति सूची, हाई कोर्ट से जारी होने वाले आदेश के अधीन रहेगा। पोस्टिंग से पहले काउंसिलिंग की जाएगी। काउंसिलिंग के बाद ही पदस्थापना आदेश जारी किया है। इसका अधिकार डीपीआई को दिया गया है।
प्राचार्य पदोन्नति को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट में शिक्षकों व शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अलग-अलग याचिका दायर की है। सभी याचिकाओं की कोर्ट में अलग-अलग सुनवाई चल रही है। बीते सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा दी गई जानकारी के बाद चीफ जस्टिस ने इस तरह की सभी याचिकाओं को एक साथ क्लब कर सुनवाई करने का निर्देश दिया है।
राज्य शासन की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस तरह की अलग-अलग याचिका पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस पर चीफ जस्टिस ने सभी याचिकाओं को क्लब करने का निर्देश रजिस्ट्रार जनरल को दिया है। प्राचार्य पदोन्नति को लेकर दायर सभी याचिकाओं की हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में अब एक साथ सुनवाई होगी। अगली सुनवाई के लिए डिवीजन बेंच ने एक मई की तिथि तय कर दी है।
प्राचार्य पदोन्नति को लेकर दायर अखिलेश त्रिपाठी की याचिका में डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। इसी याचिका में प्राचार्य पदोन्नति फोरम द्वारा हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस अरविंद वर्मा की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से पैरवी कर रहे
अतिरिक्त महा अधिवक्ता ने डिवीजन बेंच को जानकारी दी कि भर्ती पदोन्नति नियम 2019 के विरुद्ध हाई कोर्ट केअन्य बेंच में भी याचिका लंबित है। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अलग-अलग बेंच में सुनवाई हो रही सभी याचिका को क्लब कर एक साथ सुनवाई करने का अनुरोध किया। अतिरिक्त महाधिवक्ता के अनुरोध को स्वीकार करते हुए चीफ जस्टिस ने सभी याचिकाओं को एकसाथ क्लब करने का निर्देश दिया। आज ही चीफ जस्टिस की बेंच में 24 वे नंबर पर फ्रेश मैटर भर्ती पदोन्नति नियम 2019 को लेकर पुरुषोत्तम सिंह यदु की याचिका लगी हुई थी। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया कि डीबी में आपके द्वारा प्राचार्य पदोन्नति को लेकर दायर सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई का आदेश जारी किया गया है। अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा दी गई जानकारी के बाद चीफ जस्टिस ने सभी याचिकाओं की एकसाथ सुनवाई करने की व्यवस्था दी।
छत्तीसगढ़ प्राचार्य पदोन्नति फोरम के अनिल शुक्ला ने बताया कि प्राचार्य पदोन्नति को लेकर दायर सभी याचिकाओं की एकसाथ सुनवाई की व्यवस्था चीफ जस्टिस ने दी है। अगली सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस ने 1 मई 2025 की तिथि तय कर दी है।
0 काउंसिलिंग के बाद डीपीआई को नियुक्ति की जिम्मेदारी
बिलासपुर हाई कोर्ट के फैसले के बाद पदोन्नति सूची में शामिल प्राचार्यों की काउंसिलिंग की जाएगी। काउंसिलिंग के बाद डीपीआई को नियुक्ति का अधिकार दिया गया है।
0 हाई कोर्ट के फैसले तक करना पड़ेगा इंतजार
हाई कोर्ट के फैसले तक पदोन्नति सूची में शामिल शिक्षकों को प्राचार्य बनने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। एक मई को हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी।