Begin typing your search above and press return to search.

Teacher News: सुप्रीम फैसले का असर... 6285 BEd डिग्रीधारी शिक्षकों पर मंडराने लगा बेरोजगारी का खतरा

Teacher News: सुप्रीम फैसले ने प्रदर्श के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले तीन हजार से अधिक उन शिक्षकों की परेशानी बढ़ा दी है जिन्होंने बीएड की डिग्री हासिल की है.

Teacher News: सुप्रीम फैसले का असर... 6285 BEd डिग्रीधारी शिक्षकों पर मंडराने लगा बेरोजगारी का खतरा
X
By Neha Yadav

Teacher News: बिलासपुर। सुप्रीम फैसले ने प्रदर्श के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले 6285 से अधिक उन शिक्षकों की परेशानी बढ़ा दी है जिन्होंने बीएड की डिग्री हासिल की है, और इसी डिग्री के जरिये सहायक शिक्षक के पद पर काबिज है। ऐसे शहायक शिक्षकों की मौजूदा स्थिति के लिए पूर्ववर्ती सरकार जिम्मेदार है। NTCA के गाइड लाइन और निर्देशों की अनदेखी का खामियाजा अब इनको भुगतना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का राज्य शासन और स्कूल शिक्षा विभाग को हर हाल में परिपालन करना होगा। यही नहीं पूरी रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में पेश करनी करनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के अलावा इनके पक्ष में दायर राज्य शासन की एसएलपी को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दोनों मामलों की एकसाथ सुनवाई हुई।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खास बात ये कि उन्होंने अपने फैसले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के पूर्व केफैसले का भी जिक्र किया है। जिसमे हाई कोर्ट ने पहले ही प्राइमरी स्कूल में शिक्षक पद के लिए डीएलएड डिप्लोमाधारकों की योग्यता को सही ठहराया था।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद प्रदेश के अलग-अलग प्राइमरी स्कूल में 6285 बीएड डिग्रीधारी शिक्षक पदस्थ हैं। अब इनके सामने नौकरी का संकट खड़ा हो गया है। राज्य सरकार के रुख पर सबकी निगाहें टिकी हुई है।

डीएलएड डिप्लोमाधारकों का रास्ता साफ

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्राइमरी स्कूलों में डीएलएड डिप्लोमाधारकों की नियुक्ति सहायक शिक्षक के पद पर होगी। शीर्ष अदालत के निर्णय के बाद ऐसे 6285 शिक्षकों को इस बात का तो पूरी-पूरी जानकारी है कि सरकार भी शीर्ष अदालत के फैसले से बंधी रहेगी।

इस प्रस्ताव का अब नहीं रहा कोई मतलब

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सौंपे ज्ञापन में सहायक शिक्षकों ने महाधिवक्ता कार्यालय के विधि अधिकारी द्वारा कोर्ट में दिए गए सुझाव पर अमल करने की मांग की है। विधि अधिकारी ने कोर्ट के सामने कहा था कि छत्तीसगढ़ भर्ती नियम 2019 के अनुसार बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को सहायक शिक्षक के ही वेतन पर उच्च श्रेणी शिक्षक के 15588 रिक्त पद के विरुद्ध 6285 बीएड डिग्रीधारी शहायक शिक्षकों को समायोजन किया जा सकता है, जिसमें इस पद के लिए विषय बाध्यता का प्रावधान नहीं है। विधि विशेषज्ञों की माने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विकल्प के सारे रास्ते बंद हो गए हैं।

Neha Yadav

नेहा यादव रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी से बीएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ग्रेजुएट करने के बाद पत्रकारिता को पेशा बनाया। पिछले 6 सालों से विभिन्न मीडिया संस्थानों में रिपोर्टिंग करने के बाद NPG.NEWS में रिपोर्टिंग कर रहीं है।

Read MoreRead Less

Next Story