CG Teacher News: शिक्षकों की छुट्टी! अक्षम और भ्रष्ट मुलाजिमों को दी जाएगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति, स्कूल शिक्षा विभाग का CM ने किया रिव्यू, लिए गए कई फैसले
CG Teacher News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्कूल शिक्षा विभाग का रिव्यू किया। उसमें लिए गए निर्णयों के संबंध में विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने कलेक्टर और कमिश्नरों को पत्र लिख कर उन्हें अवगत कराया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अक्षम और अयोग्य मुलाजिमों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए।

Vishnudeo
CG Teacher News: रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग की हाई प्रोफाइल समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के अलावे उनके सचिवालय के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह समेत कई सचिव और अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।
बैठक में तय किया गया कि शराब पीकर स्कूल आने वाले शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावे स्कूलों से लगातार गायब रहने वाले शिक्षकों के साथ भी कड़ाई बरती जाए। इसके अलावा बैठक में एक अहम निर्णय लिया गया कि अयोग्य, अक्षम और भ्रष्ट मुलाजिमों को बर्खास्त किया जाए। याने उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देकर उन्हें विभाग से बाहर किया जाए।
पढ़िये स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ परदेशी ने कलेक्टरों और कमिश्नरों को पत्र में बैठक के संबंध में किन निर्देशों से अवगत कराया है।
1. स्कूलों में मद्यपान करके आने वाले शिक्षकों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
2. छात्राओं के साथ अश्लील हरकत / मैसेज करने वाले शासकीय सेवकों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. अनाधिकृत अनुपस्थिति या कर्तव्य विमुख शासकीय सेवकों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय के ज्ञाप क./स्था.3/ई संवर्ग/44/2024/113, दिनांक 23.08.2024 द्वारा समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया था कि अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शासकीय सेवकों के विरूद्ध अनाधिकृत अनुपस्थिति के सम्बंध में समय-समय पर जारी निर्देश तथा छ.ग. सिविल सेवाएं अवकाश नियम 2010 के अन्तर्गत कार्यवाही करें।
विभिन्न समीक्षाओं के दौरान यह पाया गया है कि लम्बे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शासकीय सेवकों के विरूद्ध शासन द्वारा जारी परिपत्र अनुसार प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रहीं है। अतः अनाधिकृत अनुपस्थिति या कर्तव्य विमुख शासकीय सेवकों के विरूद्ध छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग के ज्ञाप कमांक 320/एफ 2013-01-0009/वि/नि/चार, दिनांक 01.08.2013 (छ.ग. सिविल सेवाएं अवकाश नियम, 2010 में संशोधन), छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग का ज्ञाप क्रमांक 144/एल 2018-04-00428/वि./नि/चार, दिनांक 22.03.2018 (छ. ग. सिविल सेवाएं अवकाश नियम 2010 एवं छ.ग. मूलभूत नियम में संशोधन) छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप कमांक एफ 3-1/2024/1-3, दिनांक 14.05.2024 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री द्वारा ली गई समीक्षा बैठक के अनुक्रम में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है
1. स्कूलों में मद्यपान करके आने वाले शिक्षकों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
2. छात्राओं के साथ अश्लील हरकत / मैसेज करने वाले शासकीय सेवकों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. अनाधिकृत अनुपस्थिति या कर्तव्य विमुख शासकीय सेवकों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय के ज्ञाप क./स्था.3/ई संवर्ग/44/2024/113, दिनांक 23.08.2024 द्वारा समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया था कि अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शासकीय सेवकों के विरूद्ध अनाधिकृत अनुपस्थिति के सम्बंध में समय-समय पर जारी निर्देश तथा छ.ग. सिविल सेवाएं अवकाश नियम 2010 के अन्तर्गत कार्यवाही करें।
विभिन्न समीक्षाओं के दौरान यह पाया गया है कि लम्बे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शासकीय सेवकों के विरूद्ध शासन द्वारा जारी परिपत्र अनुसार प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रहीं है। अतः अनाधिकृत अनुपस्थिति या कर्तव्य विमुख शासकीय सेवकों के विरूद्ध छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग के ज्ञाप कमांक 320/एफ 2013-01-0009/वि/नि/चार, दिनांक 01.08.2013 (छ.ग. सिविल सेवाएं अवकाश नियम, 2010 में संशोधन), छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग का ज्ञाप क्रमांक 144/एल 2018-04-00428/वि./नि/चार, दिनांक 22.03.2018 (छ. ग. सिविल सेवाएं अवकाश नियम 2010 एवं छ.ग. मूलभूत नियम में संशोधन) छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप कमांक एफ 3-1/2024/1-3, दिनांक 14.05.2024 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।