CG Teacher News: प्री प्राइमरी स्कूल पंजीयन: तीन महीने के भीतर करना होगा आवेदन, प्ले स्कूल लिखना जरूरी
CG Teacher News: स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेशभर के डीईओ के नाम पत्र जारी किया है। गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय पूर्व-प्राथमिक विद्यालय संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को पंजीयन हेतु आवेदन तीन माह के भीतर प्रस्तुत करेगा। आवेदन में प्ले स्कूल लिखने की शर्त जोड़ी गई है।

CG Teacher News: रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेशभर के डीईओ के नाम पत्र जारी किया है। गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय पूर्व-प्राथमिक विद्यालय संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को पंजीयन हेतु आवेदन तीन माह के भीतर प्रस्तुत करेगा। आवेदन में प्ले स्कूल लिखने की शर्त जोड़ी गई है।
स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य में संचालित ऐसे पूर्व-प्राथमिक विद्यालय/संस्था (Play School) जहां कक्षा 1 से ऊपर की कक्षाएं संचालित नहीं है, के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किया है। गाइड लाइन का पालन करने डीईओ को निर्देश जारी किया है।
शिक्षा विभाग ने पत्र में लिखा है,उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर पीआईएल एवं अन्य याचिकाओं में उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देश एवं शासन द्वारा दिये गये जवाब के अनुकम में प्ले स्कूल एक्ट बनाया जाना प्रस्तावित है।
पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों के संचालन हेतु दिशा-निर्देश निम्नानुसार है
- कोई भी गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय पूर्व-प्राथमिक विद्यालय (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो) संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को पंजीयन हेतु आवेदन तीन माह के भीतर प्रस्तुत करेगा।
- पूर्व-प्राथमिक विद्यालय अनुसूची-एक में निर्धारित मान एवं मानकों को पूर्ण करने की दिशा में कार्य करेगा। अनुसूची-एक संलग्न है।
- बिन्दु (1) के अनुसार पंजीयन हेतु आवेदन करने वाले निजी संस्थान/संस्था को अपने नाम में "प्ले स्कूल" शब्द शामिल करना अनिवार्य होगा।
- शिक्षकों की शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों हेतु जारी दिशा-निर्देश के अनुरूप हो।
- कोई भी बालक/बालिका जो 03 वर्ष से कम हो उसका दाखिला पूर्व प्राथमिक विद्यालय में नहीं किया जावेगा।
- किसी भी बालक/बालिका को शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जायेगा।
- पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए आयु निर्धारण हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी नियमों के अनुरूप दस्तावेज मान्य किये जायेंगे।
- नर्सरी, के.जी.-1 एवं के.जी.-2 में प्रवेश की आयु राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार होगी।
गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय के लिए निर्देश
- गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय पूर्व-प्राथमिक विद्यालय पालक शिक्षक समिति PTM का गठन करेगा। उपरोक्त समिति का गठन पूर्व-प्राथमिक विद्यालय प्रारंभ होने के 01 माह के भीतर किया जाना सुनिश्चित करेंगे। पालक शिक्षक समिति का कार्यकाल 01 वर्ष का होगा।
- पालक शिक्षक समिति में 75 प्रतिशत पालक एवं 25 प्रतिशत शिक्षक होंगे। अध्यक्ष का मनोनयन पालकों के मध्य से किया जायेगा। पालकों में 75 प्रतिशत महिलायें होगी तथा प्रत्येक कक्षा से पालक सदस्य लिये जायेंगे।
- पालक शिक्षक समिति बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ वातावरण एवं खेल-खेल में शिक्षा दिया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- समिति की त्रैमासिक मीटिंग होगी तथा मीटिंग में चर्चा के बिन्दुओं का रजिस्टर में संधारण करेंगे।
- पूर्व-प्राथमिक विद्यालय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे।
- सभी जिला शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके जिले में संचालित पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों का पंजीयन आदेश जारी होने के दिनांक से तीन माह के भीतर हो जाये।
