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CG Teacher News: शिक्षक सस्पेंड: निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले बीएलओ निलंबित

CG Teacher News:– निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य ( एसआईआर) में लापरवाही बरतने और अनुपस्थित रहने पर बीएलओ के पद पर कार्यरत सहायक शिक्षक को निलंबित किया गया है।

CG Teacher News: शिक्षक सस्पेंड: निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले बीएलओ निलंबित
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By Radhakishan Sharma

Raipur रायपुर। निर्वाचक नामावली के विशेष पुनरीक्षण कार्य मे लापरवाही बरतने पर बीएलओ के पद कार्यरत सहायक शिक्षक एलबी को निलंबित कर दिया गया है। ड्यूटी अवधि के दौरान बीएलओ जैसे महत्वपूर्ण दायित्व के पद में होने के बावजूद फोन बंद कर सहायक शिक्षक नदारद रहे थे। जिसके चलते छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम के तहत जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्यवाही की है।

दुर्ग जिले में निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य मे सहायक शिक्षक एलबी शांतनु कुमार मरकाम सहायक शिक्षक एलबी को ड्यूटी बूथ लेवल ऑफिसर के रूप में 65/132 बीएसपी कन्या विद्यालय सेक्टर 11, खुर्सीपार भिलाई में लगाई गई थी। 7 नवंबर से कार्य प्रारंभ हुआ था। पर कार्य के शुरू दिन ही वह अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहे। उन्हें फोन के माध्यम से संपर्क करने का कोशिश भी किया गया पर उनका फोन बंद आ रहा था। जिस पर उनके घर पता करने अन्य कर्मचारियों को भेजा गया पर उनके घर में ताला लगा पाया गया। उन्होंने ड्यूटी पर नहीं आने की जानकारी भी किसी भी माध्यम से नहीं दी थी।

निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में अनुपस्थिति से निर्वाचन कार्य में गंभीर लापरवाही हुई। इसमें बीएलओ की अनुपस्थिति को गंभीर अनुशासनहीनता माना गया जिसके चलते उन्हें निलंबित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद कुमार मिश्रा द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि सहायक शिक्षक एलबी शांतनु कुमार मरकाम ने उच्च कार्यालय के निर्देशों की अवहेलना की और बिना सूचना अपने कार्यस्थल से अनुपस्थित रहे। इसके चलते उन्हें निलंबित किया जाता है। अपने निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी दुर्ग नियत किया गया है।

इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा ने शिक्षा विभाग के सारे अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान संवेदनशील कार्य है। इस अभियान का उद्देश्य निर्वाचकों की सूची को सत्यापित करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इसमें लापरवाही, गैर हाजरी और आदेशों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सख्त कार्यवाही की जाएगी।

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