CG Teacher News: छुट्टी पर प्रतिबंध: कलेक्टर के परमिशन के बिना नहीं मिलेगी छुट्टी, पढ़िये क्या है आदेश...
CG Teacher News: रायपुर में कलेक्टर की अनुमति के बगैर शिक्षकों को छुट्टी नहीं मिलेगी। रायपुर कलेक्टर के द्वारा टीएल में दिए गए आदेश के अनुसार शिक्षकों को 7 नवंबर तक की छुट्टी के लिए पहले कलेक्टर कार्यालय से लिखित में अनुमति प्राप्त करनी होगी उसके बाद छुट्टी के लिए मेल करना होगा जिसके बाद ही अवकाश स्वीकृत हो पाएगा।

CG Teacher News: रायपुर। राजधानी रायपुर में शिक्षकों को छुट्टी लेने के लिए कलेक्टर से आदेश लेना होगा। तब जाकर जिला शिक्षा अधिकारी छुट्टी की स्वीकृति प्रदान करेंगे। पहले कलेक्टर से अनुमति प्राप्त करनी होगी, इसके बाद ही छुट्टी मिलेगी।
धरसींवा विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि यह निर्णय कलेक्टर रायपुर द्वारा 14 अक्टूबर को आयोजित टीएल बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुरूप है। आदेश के मुताबिक 7 नवंबर 2025 तक किसी भी शिक्षक या कर्मचारी को छुट्टी की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि कलेक्टर रायपुर की स्वीकृति ना मिल जाए। अगर किसी शिक्षक या कर्मचारी को किसी विशेष कारण से अवकाश की आवश्यकता होती है, तो उसे पहले कलेक्टर कार्यालय रायपुर से लिखित स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। वहां से लिखित में मंजूरी मिलने के बाद ऑनलाइन अवकाश आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि कलेक्टर के अनुशंसा के बगैर अवकाश आवेदन अमान्य माने जाएंगे।
सुबह 10 से शाम 4 बजे तक स्कूल में उपस्थित रहेंगे शिक्षक
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शिक्षकों को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक शालाओं में उपस्थित रहना होगा। दो पाली में संचालित होने वाली शालाओं के शिक्षकों को पूर्व निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही चलाना होगा। किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं किया जाएगा। रोजाना देरी से आने वाले शिक्षक के बारे में नोडल प्राचार्य या संकुल समन्वयक को अवगत कराएं ताकि उच्च स्तर पर कार्रवाई की जा सके।
टीएल बैठक में उठा था मुद्दा
14 अक्टूबर को कलेक्टर रायपुर की अध्यक्षता में टीएल बैठक हुई थी। जिसमें शिक्षकों की स्कूल से अनाधिकृत उपस्थिति का मुद्दा उठा था। कुछ शासकीय एवं संकुल विद्यालयों में शिक्षकों की अनुशासनहीनता और अनधिकृत अनुपस्थिति के मामले बढ़ने की जानकारी कलेक्टर गौरव सिंह को लगी। कलेक्टर ने इस पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी के बाद धरसींवा बीईओ ने यह आदेश जारी किया।
रजिस्टर व ऑनलाइन एंट्री की मॉनिटरिंग होगी
अब से सभी विद्यालयों में उपस्थिति रजिस्टर और ऑनलाइन एंट्री दोनों की रोजाना मॉनिटरिंग की जाएगी। यदि किसी शिक्षक या कर्मचारी की उपस्थिति में विसंगति पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारी स्पष्टीकरण मांगेंगे।
