CG Teacher News: निलंबित प्रभारी डीईओ बचाने अफसरों ने ऐसे किया खेला, निलंबन आदेश के बाद आरोप पत्र नहीं किया जारी और हो गई बहाली
CG Teacher News: स्कूल शिक्षा विभाग के खटराल अफसरों ने कलेक्टर के आदेश पर निलंबित प्रभारी डीईओ को बचाने जमकर खेला किया। कलेक्टर के आदेश पर प्रभारी डीईओ को निलंबित तो किया पर निलंबन अवधि में तय डेडलाइन के भीतर आरोप पत्र जारी नहीं किया। इसके चलते बहाली हो गई। डीपीआई ने निलंबित डीईओ के ज्वाइनिंग को लेकर जिस रफ्तार से फाइल चलाई उसकी चर्चा होने लगी है।

CG Teacher News: रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग के खटराल अफसरों ने कलेक्टर के आदेश पर निलंबित प्रभारी डीईओ को बचाने जमकर खेला किया। कलेक्टर के आदेश पर प्रभारी डीईओ को निलंबित तो किया पर निलंबन अवधि में तय डेडलाइन के भीतर आरोप पत्र जारी नहीं किया। इसके चलते बहाली हो गई। डीपीआई ने निलंबित डीईओ के ज्वाइनिंग को लेकर जिस रफ्तार से फाइल चलाई उसकी चर्चा होने लगी है।
हायर सेकेण्डरी परीक्षा एवं हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2025 के संचालन के दौरान कलेक्टर सारंगढ़ बिलाईगढ़ ने परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान प्रभारी डीईओ एलपी पटेल की मनमानी खुलकर सामने आई थी। निर्देशों का सीधेतौर पर उल्लंघन करने और आला अधिकारियों से मार्गदर्शन लिए बगैर उड़न दस्ता टीम में बदलाव किए जाने से नाराज कलेक्टर ने प्रभारी डीईओ पटेल को निलंबित करने का निर्देश दिया था। कलेक्टर के निर्देश पर निलंबन आदेश जारी किया गया। जारी निलंबन आदेश में लिखा है कि एलपी. पटेल, तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, सारंगढ़-बिलाईगढ द्वारा छग माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित हायर सेकेण्डरी परीक्षा एवं हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2025 हेतु जिले में स्थित परीक्षा केन्द्रों के सघन निरीक्षण हेतु गठित उड़नदस्ता दल में कलेक्टर के बिना अनुमोदन, निर्देश प्राप्त किये बिना उड़नदस्ता दल में परिवर्तन, संशोधन किये जाने पर आचरण नियम-1965 के नियम-03 के विपरीत होने पर छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत् विभागीय आदेश 12. जून 2025 द्वारा एल.पी. पटेल को तत्काल निलंबित करते हुए मुख्यालय कार्या. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग, बिलासपुर नियत किया गया।
निलंबन आदेश पर बचाने के लिए ऐसे किया खेला
नियमों पर नजर डालें तो निलंबन आदेश जारी करने के बाद नियमानुसार 90 दिनों के भीतर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी को आरोप पत्र जारी किया जाता है। आरोप पत्र के बाद जवाब पेश करना होता है। दिए गए जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाती है। प्रभारी डीईओ पटेल के प्रकरण में विभागीय अफसरों ने ऐसा कुछ नहीं किया। 90 की डेडलाइन को यूं ही पार होने दिया गया। तय समय पर आरोप पत्र जारी ना होने के कारण पटेल की बहाली हो गई। बहाली के बाद ज्वाइनिंग को जिस तेजी के साथ फाइल चलाई गई वह भी अचरज की बात है। निलंबन बहाली के लिए कुछ इस तरह फाइल चली। जारी आदेश में लिखा गया है, निलंबन आदेश उपरांत निर्धारित समयावधि (90 दिवस) में आरोप पत्र जारी नहीं होने से निलंबन आदेश प्रतिसंहृत हो गया है। शासन के आदेश 10 जुलाई 2025 के अनुक्रम में जोइधा राम डहरिया, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ के पद पर कार्यरत है।
अतएव, राज्य शासन, शासन, एतद्वारा, एल.पी. पटेल (मूल पद प्राचार्य), तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ का निलंबन प्रतिसंहृत होने के फलस्वरूप एल.पी. पटेल, प्राचार्य को पी.एम.श्री. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेजेस सारंगढ़, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में प्राचार्य के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है।
RTI में मिली ये जानकारी
- ओमकार मल्होत्रा, वार्ड नं. 13, सारंगढ़ ने आरटीआई तहत आवेदन देकर निलंबित डीईओ के संबंध में जानकारी मांगी थी।
- विभागीय आदेश 12 जून 2025 के द्वारा एलपी पटेल. प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ को निलंबित किया गया है।
- प्रकरण में, अपचारी लोक सेवक के विरूद्ध 90 दिवस के भीतर आरोप पत्र जारी किया जाना है।
- विभागीय आदेश 12 जून 2025 के द्वार एलपी. पटेल, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ को निलंबित किया गया है। आरोप पत्र लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त किया जाने हेतु अनुमोदनार्थ।
ये है डीपीआई का आदेश, ज्वाइनिंग करने जारी किया पत्र
कलेक्टर, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के निर्देश पर एलपी. पटेल, निलंबित प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ के द्वारा निलंबन अवधि 90 दिन व्यतीत हो जाने उपरांत आरोप पत्र जारी नहीं किये जाने के कारण निलंबन आदेश प्रतिसंहृत हो जाने से 10 सितंबर 2025 को कलेक्टर जिला सारंगढ-बिलाईगढ़ को उपस्थिति देकर प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सारंगढ़-बिलाईगढ़ का प्रभार दिये जाने संबंधी मार्गदर्शन चाहा गया है। कलेक्टर के उक्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में लोक शिक्षण द्वारा लेख किया है कि शासन के आदेश 12 जून 2005 के द्वारा एल.पी. पटेल, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सारंगढ-बिलाईगढ को निलंबित किया गया है।
