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CG Surajpur News: शिक्षिका बर्खास्त: छात्र को पेड़ से लटकाने वाली शिक्षिका बर्खास्त,स्कूल प्रबंधन को नोटिस,32 स्कूलों की मान्यता भी निरस्त

CG Surajpur News: होमवर्क नहीं करने पर केजी टू के छात्र को पेड़ से टीशर्ट के सहारे शिक्षिका ने लटका दिया था। वीडियो वायरल होने पर जिला प्रशासन ने कार्यवाही के निर्देश दिए। डीईओ ने इस संबंध में स्कूल को नोटिस जारी किया है। वही शिक्षिका की सेवा समाप्त कर दी गई है।

CG Surajpur News: शिक्षिका बर्खास्त: छात्र को पेड़ से लटकाने वाली शिक्षिका बर्खास्त,स्कूल प्रबंधन को नोटिस,32 स्कूलों की मान्यता भी निरस्त
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CG Teacher News

By Radhakishan Sharma

CG Surajpur News: सूरजपुर। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र के निजी विद्यालय हंस वाहिनी विद्या मंदिर मे विगत दिवस मासूम बच्चे को पेड़ में लटकाकर पिटाई करने का मामला सामने आया था। 24 नवंबर को केजी-2 में पढ़ने वाले छात्र के साथ हुई घटित घटना में संस्था की शिक्षिका द्वारा छात्र के होमवर्क न करने पर विद्यालय परिसर में यह अनुचित कृत्य किया गया। इसका वीडियो वायरल होने पर कार्यवाही की गई है।

कलेक्टर एस जयवर्धन के निर्देश के अनुपालन में इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग द्वारा कड़े कदम उठाए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा घटना दिवस पर ही विकासखंड शिक्षा अधिकारी रामानुजनगर से इस संदर्भ में जांच कर प्रतिवेदन मंगाया गया। इस पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय प्रबंधक को प्रताड़ित छात्र के संबंध में नोटिस दिया गया है। वहीं संबंधित शिक्षिका काजल साहू को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया, जो संतोषजनक ना होने पर शिक्षिका काजल साहू को स्कूल प्रबंधन ने सेवा से हटा दिया है।

स्कूल को नोटिस

इसके साथ ही विद्यालय कच्चे आवासीय मकान में संचालित है। विद्यालय कक्षा 08 वीं तक है एवं विद्यार्थियों की कुल दर्ज संख्या 146 है। विद्यालय को शिक्षा विभाग द्वारा सशर्त अस्थाई मान्यता प्रदान की गई थी। इस संबंध मे भी विद्यालय से जवाब मांगा गया है। इसके साथ ही स्कूल संचालक नियम अंतर्गत नियम 6.2 में स्पष्ट उल्लेखित है कि किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जायेगी। इसके साथ ही नियम 6.9 के तहत विद्यालय कानूनी खंड 19 में वर्णित विद्यालय मे उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात मे छात्रों को प्रवेश देने के निर्देश हैं। ऐसे मे विद्यालय का संचालन नियमों के अभाव में किया जाना प्रतीत होने और विद्यालय द्वारा तय मानक का पालन ना किया जाना प्रतीत होने पर कार्यवाही की गई है । इस संबंध में विद्यालय को कारण बताओ नोटिस देकर दो दिवस के भीतर जवाब मांगा गया है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा यदि संतोषजनक नही पाया जाता है तो विद्यालय प्रबंधन के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।


32 निजी स्कूलों को बंद करने की कार्यवाही

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में संचालित समस्त निजी विद्यालयों के प्राचार्य एवं प्रबंधक की बैठक ली गई। बैठक में उक्त विषय की पुनरावृत्ति न हो इस संबंध में सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही इसी तारतम्य मे समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारियों से जिले में संचालित निजी स्कूलों द्वारा विद्यालय संचालन नियमों का पालन किया जा रहा या नही, इस पर प्रतिवेदन प्राप्त किया गया था। इसके आधार पर जिले में वर्ष 2025-26 में संचालित 32 निजी स्कूलों को बंद करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने चार दिनों पहले ही आदेश दिए गए है।



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